Punjab Bhagwant Mann Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने समावेशिता और सभी को समान मौका देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। पंजाब की मान सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक खास अभियान शुरू करने वाली है। राज्य सरकार ने RPWD अधिनियम 2016 के आर्टिकल 34 के अनुसार विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती और प्रमोशन में विकलांगों को 4 प्रतिशत का आरक्षण देना तय किया है। इस बात की जानकारी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी है।
CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ ,ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। pic.twitter.com/K3QM214Awp
---विज्ञापन---— Dr. Baljit Kaur (@DrBaljitAAP) June 12, 2024
इतने पदों पर सीधी भर्ती
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की जांच के बाद विकलांग व्यक्तियों के रिजर्वेशन कोटा के बैकलॉग की पहचान की गई है। इस जांच में प्रदेश की सरकार ने पाया कि विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 1721 पदों पर सीधी भर्ती और 536 पद पदोन्नति के लिए मौजूद हैं। मंत्री कौर ने बताया कि इन विभागों से डेटा एकट्ठा करने और वेरिफाय करने की कोशिश जारी हैं। अभी तक की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बैकलॉग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निदेशक लोक शिक्षण (प्राथमिक) और निदेशक लोक शिक्षण (माध्यमिक) में है।
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समय पर पूरा हो वेरिफाइड प्रोसेस
इसके साथ ही मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने समय पर वेरिफाइड प्रोसेस के महत्व पर जोर दिया है। इसमें खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग (विकलांगता सेल) को सभी सत्यापन तुरंत पूरे करने का काम दिया गया है। इससे उन जरूरी खाली पढ़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इससे पंजाब राज्य में दिव्यांगों को रोजगार के अवसर मिलेगा।