Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करते हुए और कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।
लाखों दुकान मालिकों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रगतिशील संशोधन के अनुसार, 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे। इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी। कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। इसके अलावा, प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा।
इन संस्थानों का 24 घंटे में होगा पंजीकरण
प्रवक्ता ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक आने वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही, धारा 21 और 26 के अंतर्गत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।
दुकानदारों को कोर्ट के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
प्रवक्ता ने बताया कि परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने हेतु पहली और दूसरी उल्लंघना तथा उसके बाद की उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। उल्लंघना की कंपाउंडिंग की अनुमति देने हेतु धारा 26ए जोड़ी गई है ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके और दुकानदारों को कोर्ट के चक्कर से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
संबंधित खबरें
सचिन पायलट की एंट्री के बाद पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव, वड़िंग ने छोड़ा प्रदेश अध्यक्ष का पद; जानें-नए चीफ की रेस में कौन सबसे आगे
10 hrs agoनशा तस्करी मामले का सच सामने लाने के लिए एसआईटी को बिक्रम सिंह मजीठिया और जगदीश भोला से आमने-सामने पूछताछ करनी चाहिए: कुलदीप सिंह धालीवाल
22 hrs agoएसजीपीसी सेक्रेटरी के अकाउंट से बहरीन की महिला के अकाउंट में ₹1 लाख किसने ट्रांसफर किए? एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जवाब दें: बलतेज पन्नू
1 day agoयुवाओं से अपील, नशे की चपेट में आने की आशंका वाले दोस्तों का साथ न छोड़ें: डॉ. बलजीत कौर
2 days agoहमारी सरकार शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
2 days agoश्री अकाल तख्त साहिब हमारे सभी के लिए सर्वोच्च हैं; श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून सुनिश्चित किया जाएगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
3 days agoक्लास बंद, एग्जाम रद्द, FIR दर्ज… जानें LPU जालंधर में पिछले 24 घंटे में क्या-क्या हुआ और आज कैसे हैं हालात?
3 days agoLPU में देर शाम फिर बवाल, हिंसक भिड़ंत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंकीं, क्या बोले डीन?
3 days agoमुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ पर 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुलाई मीटिंग
4 days ago2000 स्टूडेंट्स, तोड़फोड़, आगजनी, हाईवे जाम... पंजाब के जालंधर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों मचा है बवाल?
4 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines