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पंजाब CM भगवंत मान के फेक वीडियो मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, Facebook, Instagram को दिया निर्देश

पंजाब सीएम भगवंत मान से जुड़े डीपफेक और आपत्तिजनक वीडियो मामले में मोहाली कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने फेसबुक, X, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को 24 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का निर्देश दिया है और गूगल को भी ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में न दिखाने का आदेश दिया गया है. पंजाब पुलिस साइबर सेल ने कनाडा निवासी जगमन समरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. अ

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सीएम भगवंत मान

पंजाब सीएम भगवंत मान का डीपफेक और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है. पंजाब पुलिस साइबर सेल ने कनाडा निवासी जगमन समरा के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़े छेड़छाड़ किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर शेयर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. आम आदमी पार्टी (आप) ने बताया कि वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया है और इसे शेयर करने वालों को चेतावनी दी गई है.

इस मामले में अब मोहाली कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की डीपफेक से बनी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट्स पर कार्रवाई के आदेश जारी किया गया है. कोर्ट ने फेसबुक, X, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को निर्देश दिए कि इन अकाउंट्स से पोस्ट की गई वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए.

इसके साथ ही कोर्ट ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आदेश दिया कि साइबर क्राइम विभाग द्वारा जानकारी दिए जाने पर ऐसे सभी मिलते-जुलते आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाए और ब्लॉक करें. गूगल को भी निर्देश दिए गए कि ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में न दिखे. कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए.

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बता दें कि इस वीडियो को लेकर विवाद तब और बड़ा हो गया, जब बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि इस फर्जी वीडियो के प्रसार के पीछे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हाथ है. कथित तौर पर वीडियो को समरा द्वारा फेसबुक पर अपलोड किया गया था और दावा किया गया था कि जो भी यह साबित कर देगा कि ये वीडियो एआई द्वारा निर्मित हैं, उसे 5 करोड़ रुपये का नकद इनाम मिलेगा.

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