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चंडीगढ़ मेयर चुनाव टला तो हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, प्रशासन से क्यों मांगा जवाब?

Chandigarh Mayor Election Postponed Case : चंडीगढ़ मेयर चुनाव तय समय से पहले कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। HC ने नोटिस जारी कर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया है।

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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हुई सुनवाई।

Chandigarh Mayor Election Postponed Case : चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने की वजह से यह टल गया। इसके बाद 6 फरवरी को चुनाव की नई तारीख सामने आई। चुनाव में देरी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। HC ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को कहा कि मेयर चुनाव 26 जनवरी से पहले संपन्न हो जाना चाहिए, नहीं तो अदालत इसे लेकर कोई जरूरी आदेश जारी कर सकती है। HC ने यह भी कहा कि देरी से चुनाव स्वीकार नहीं है। इसे लेकर उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी किया और 23 जनवरी तक जवाब तलब किया।

यह भी पढ़ें : Delhi Mayor Election: लगातार दूसरी बार मेयर बनीं AAP प्रत्याशी

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कानून व्यवस्था की वजह से चुनाव टालने का औचित्य नहीं

HC ने सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव टालने पर प्रशासन को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी दलील का कोई औचित्य नहीं है। मेयर पद के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने हाई कोर्ट में मेयर चुनाव टलने के खिलाफ याचिका दाखिल कर तय समय से पहले इलेक्शन कराने की मांग की है।

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पहले भी HC में दाखिल हुई थीं याचिकाएं

आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यह कोई पहला मामला हाई कोर्ट नहीं पहुंचा है, बल्कि इससे पहले भी चुनाव को लेकर याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के एक पार्षद को हाउस अरेस्ट से छुड़ाने के लिए रिट दायर की गई थी, लेकिन HC ने रिट खारिज कर दी थी। उसके बाद कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, लेकिन HC ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया।

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मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख ठीक है

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कहा कि उम्मीदवार कुलदीप सिंह ने मेयर चुनाव की नई तारीख को चुनौती दी है। उनका तर्क यह था कि एक बार आदेश पास हो जाने के बाद डीसी सिर्फ बैठक में ही चुनाव स्थगित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना है कि कारण चाहे जो भी हों, नई तारीख यानी 6 फरवरी बहुत दूर है। हम कोर्ट को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इसलिए मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख उपयुक्त है।

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