मां ने लेट खाना दिया तो कलयुगी बेटे ने पहले डंडे और दरांती से किया वार, गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कर दिया आग के हवाले

son sets mother on fire in Maharashtra: जयेश नामदेव खोत नाम का शख्स कथित तौर पर रात में खाना खाने का इंतजार कर रहा था।  जब उसकी मां चांगुना ने बहुत देर बाद खाना दिया तो वह भड़क गया और अपनी मां से झगड़ा करना शुरू कर दिया।

मां ने लेट खाना दिया तो कलयुगी बेटे ने पहले डंडे और दरांती से किया वार, गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कर दिया आग के हवाले
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son sets mother on fire in Maharashtra: एक तरफ लोग दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले जलाने और एक-दूसरे को बुराई पर अच्छाई की जीत की शुभकामनाएं देने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अलीबाग तालुका में एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने समय पर खाना नहीं देने के कारण अपनी मां की हत्या कर दी। इतना ही नहीं कलयुगी बेटे ने हत्या करने से पहले अपनी मां पर डंडे और दरांती से वार किया फिर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है।

मां ने लेट खाना दिया तो कलयुगी बेटे ने पहले डंडे और दरांती से किया वार

यह घटना बीते मंगलवार रात की है। यहां पर जयेश नामदेव खोत नाम का शख्स कथित तौर पर रात में खाना खाने का इंतजार कर रहा था।  जब उसकी मां चांगुना ने बहुत देर बाद खाना दिया तो वह भड़क गया और अपनी मां से झगड़ा करना शुरू कर दिया। रायगढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़ाई के दौरान बेटे ने पहले मां पर डंडे से हमला किया और फिर उसे घर से बाहर खींचकर दरांती से वार किया और सूखे पत्तों और घास का इस्तेमाल कर उसे आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, जयेश नामदेव खोत नवखार आईटीआई ग्रेजुएट है और वह बेरोजगार है।

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महिला ने दूसरे दिन तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, जब आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो आरोपी शख्स मौके से भाग गया और दरांती लेकर पास के जगंल में छिप गया। वहीं, गंभीर रूप से आग में झुलसी महिला को पास के अलीबाग सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने बुधवार रात को दम तोड़ दिया।

इस वारदात के बारे में रेवदंडा पुलिस को सूचित किया, मौके पर पहुंचकर पुलिस आरोपी शख्स को पकड़ने के लिए जंगल में गई और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, वह दरांती से पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा था। करीब दो घंटे के मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियार के इस्तेमाल से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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