Pune Hit And Run Case: नाबालिग के माता-पिता 5 जून तक पुलिस रिमांड में, आरोपी बोला- हादसे पहले शराब पी थी

Pune Hit And Run Case: पुणे पोर्श कार हादसा मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुणे की स्थानीय अदालत ने नाबालिग आरोपी केे माता-पिता को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में 5 जून तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

Pune Hit And Run Case

Pune Hit And Run Case

Pune Hit And Run Case: पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हादसे वाली रात उसने शराब पी थी। उसने कहा कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था। नाबालिग ने कहा कि उसे इस हादसे के बारे और कुछ भी याद नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 1 जून को बाल सुधार गृह में आरोपी की मां की मौजूदगी में पूछताछ की थी। बता दें कि जुवेनाइल बोर्ड ने पुलिस को 31 मई को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद पुलिस ने 1 जून को पूछताछ की थी। इससे पहले नाबालिग से इस हादसे के बारे में कोई पूछताछ पुलिस ने नहीं की थी।

विज्ञापन

पुणे की स्थानीय अदालत ने आज नाबालिग के पिता विशाल और मां शिवानी को सबूत मिटाने के मामले में 5 जून तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। आरोपी की मां को पुलिस ने 1 जून को अरेस्ट किया था। मामले की जानकारी देते हुए पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि शिवानी पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थीं। आरोपी की मां पर बेटे की ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड देने और डाॅक्टरों को रिपोर्ट छिपाने के लिए पैसे देने का आरोप है।

विज्ञापन

नाबालिग आरोपी की मां ने दिया ब्लड सैंपल

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि नाबालिग आरोपी की किसी महिला ने अपना ब्लड सैंपल के लिए दिया था। ताकि नाबालिग के नशे में होने की बात को छुपाया जा सके। पुलिस ने बताया कि यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि नाबालिग की मां थी। बता दें कि पुणे के कल्याणी नगर में 18-19 मई की रात को 17 साल के लड़के ने एमपी जबलपुर के रहने वाले दो इंजीनियरों को तेज रफ्तार पोर्श कार से टक्कर मार दी थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की थी। जानकारी के अनुसार जब ये हादसा हुआ उस पोर्श की स्पीड 200 किमी. प्रति घंटा थी।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ