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Mumbai Train Blast Case पर हाई कोर्ट के फैसले पर आया देवेंद्र फडणवीस का बयान, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को 19 साल बाद बरी कर दिया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो सोर्स- ANI)

मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी को मौत की सजा दी गई थी जबकि 5 आरोपियों को फांसी और 7 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी लेकिन 19 साल बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे।

मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा कि उच्च न्यायालय का आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद सरकार की ओर से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वह करेंगे। मेरे लिए अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस पर बोलेंगे।

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आदित्य ठाकरे का बयान

वहीं शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम अदालती मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को इसपर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गृह मंत्री को बोलना होगा। पहले उन्हें (मुख्यमंत्री) अपील(सुप्रीम कोर्ट में) करनी दीजिए। यह मामला बहुत पुराना है, इसपर दोनों ओर से पक्ष ज्यादा पढ़े बिना मैं इस पर बात नहीं करूंगा।

AIMIM नेता वारिस ने जताई खुशी

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह एक स्वागत योग्य फैसला है। यह सत्य और न्याय की जीत है। 12 निर्दोष मुसलमानों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। उन्हें आज 19 साल बाद न्याय मिला है। उन्हें आज निर्दोष घोषित किया गया है। इनमें से कई लोगों ने एटीएस द्वारा लगाए गए झूठे मामले में अपनी जवानी, माता-पिता और अपने जीवन के 19 साल खो दिए। इसकी जवाबदेही कौन लेगा?

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यह भी पढ़ें : मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 11 दोषी बरी, 5 को फांसी और 7 को हुई थी उम्रकैद

वारिसपठान ने आगे कहा कि उन्होंने 19 सालों में 12 जिंदगियां बर्बाद कर दीं। केवल मुसलमानों को ही मकोका और यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा कि कबूलनामे दबाव, धमकी, बल और जबरदस्ती से किए गए थे। असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एटीएस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी? उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

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