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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश काडू को 3 साल कैद की मिली सजा, IAS से जुड़ा है कनेक्शन

मुंबई की एक कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश काडू को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री पर एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषी मानते हुए उन पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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पूर्व मंत्री ओमप्रकाश काडु

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू काडू को मुंबई की कोर्ट ने 3 साल कैद ही सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी के साथ उन पर 5000-5000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2018 में पूर्व विधायक एक IAS ऑफिसर अधिकारी प्रदीप पीके के ऑफिस में जबरन घुस गए थे। इसके बाद उन्होंने ऑफिसर को धमकाया था। पीड़ित ऑफिसर ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।

विधायक होने के बाद भी धमकाया

इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक होने के बावजूद ओमप्रकाश उर्फ बच्चू काडूने अधिकारी से शिकायत करने के लिए सही कानूनी रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि कार्यालय जाकर धमकाने का तरीका अपनाया। ओमप्रकाश का बहुत बड़ा जुर्म किया। ऐसे मामलों में कार्रवाई होने पर निडर होकर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का हौसला बढ़ेगा।

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विवादों से रहा पुराना नाता

पूर्व मंत्री ओमप्रकाश बाबाराव कडू उर्फ बच्चू कडू ने एक ई-रिक्शा निर्माण कंपनी के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि कंपनी ने दिव्यांगों को खराब ई-रिक्शा उपलब्ध कराए थे। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक और प्रचार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख कडू छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली में शामिल होने आए थे।

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2017 में सरकारी अधिकारी को धमकाया था

पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू को 2017 के आंदोलन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और एक अधिकारी पर हमला करने की कोशिश करने के आरोप में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। उसके बाद भी विधायक का रवैया नहीं सुधरा।

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