Navi Mumbai News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को पहले बैंक ने एक दिन की एफडी पर ब्याज देने से मना कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने आरबीआई से शिकायत की और आरबीआई ने दंपत्ति के पक्ष में आदेश दिया। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?
बंधन बैंक की नवी मुंबई स्थित वाशी शाखा में 64 साल की रमा गुप्ता और उनके पति दीपक गुप्ता का खाता है। दोनों नवी मुंबई के कोपर खैराने इलाके के निवासी हैं। उनके बेटे अनुज ने बताया कि उनके माता-पिता ने 15 जनवरी 2024 को ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बंधन बैंक की वाशी शाखा में एक एफडी अकाउंट ओपन किया था, लेकिन बैंक ने 15 की बजाय 16 जनवरी को इससे जुड़ी रिसिप्ट जारी की। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक एफडी जारी होने की तारीख से ही ब्याज देगी।
आरबीआई में दर्ज कराई शिकायत
दंपति के बेटे अनुज ने बताया कि इसके लिए उसने कई बार बैंक के लोगों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 24 जनवरी को बैंक में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई गई। बैंक ने अपने जवाब में कहा कि आंतरिक नियमों के अनुसार उनके पास दिन के ट्रांजैक्शन की अवधि को पूरा करने का समय रात 11 बजकर 10 मिनट तक का है। ऐसे में एफडी की प्रकिया 11 बजकर 12 मिनट पर शुरू हुई। इसलिए दंपत्ति को उस दिन का ब्याज नहीं दिया जा सकता। इसी जवाब में आगे लिखा था कि अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद परिवार शिकायत दर्ज कराने आरबीआई कार्यालय पहुंचा।
19 सितंबर को बैंक ने दिया मुआवजा और ब्याज
आरबीआई ने जांच के बाद बैंक को दोषी माना और मानसिक उत्पीड़न के लिए बैंक के मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये के अलावा 15 मार्च 2024 को जमा किए गए 187 रुपये का ब्याज भी देने का आदेश जारी किया। ऐसे में अब बैंक ने 19 सितंबर 2024 को दंपत्ति के खाते में यह रकम जमा करा दी है।