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दीया मिर्जा के वीडियो पर हाईकोर्ट से BMC को फटकार; वीडियो बहाल करने का दिया आदेश

Dia Mirza Video Bombay High Court: सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील वाले दीया मिर्जा के वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. कोर्ट ने BMC को हटाया गया जागरूकता वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर बहाल करने का निर्देश दिया है.

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सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील वाले दीया मिर्जा के वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को बड़ा झटका दिया है. credit:ANI/ INSTAGRAM (Dia Mirza)

Dia Mirza Video Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के पटाखे विरोधी वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को कड़ा झटका दिया है. अदालत ने BMC को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए वीडियो को तुरंत अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बहाल करे. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले पर राजनीति करने वाले नेताओं की बयानबाजी पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.”

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लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष आया था. दरअसल, दीया मिर्जा ने BMC के ही अनुरोध पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी. यह पहल अदालत के निर्देशों के तहत जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी. हालांकि, कुछ भाजपा नेताओं और पार्षदों ने अभिनेत्री पर “हिंदू विरोधी” होने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद BMC ने दबाव में आकर यह वीडियो अपने सोशल मीडिया से हटा दिया था.

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न्यायमूर्ति कुलकर्णी बोले-राजनेताओं की ऐसी बयानबाजी से काफी आहत

हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा की गई इन छिटपुट टिप्पणियों की कड़ी निंदा की. न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा कि वे राजनेताओं की ऐसी बयानबाजी से काफी आहत हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनेताओं ने अदालत के उस पुराने आदेश को समझे बिना बयान दिया, जिसमें हर नागरिक को प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. पीठ ने कहा कि अभिनेत्री ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ही यह कदम उठाया था. अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि कुछ जनप्रतिनिधियों का यह नजरिया बिल्कुल सही नहीं है और इस पूरे मामले को कोई दूसरा कोण या राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए.

BMC को वीडियो तुरंत बहाल करने का आदेश

न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी तरह से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ा विषय है. जजों ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति एक ही हवा में सांस ले रहा है.” अदालत ने साफ किया कि सांस लेने के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को किसी अन्य नजरिए से नहीं देखा जा सकता. इसके साथ ही खंडपीठ ने BMC को वीडियो तुरंत बहाल करने का आदेश जारी किया.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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