Curfew In Mumbai: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू की घोषणा की है और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल इसी आदेश को 17 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और साथ ही मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
2 जनवरी तक क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा
- सभी प्रकार के जुलूस जिसमें विवाह समारोह, अंतिम संस्कार को लेकर भीड़, कब्रिस्तान जाते वक्त भीड़, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य संघों की कानूनी बैठकें प्रतिबंधित।
- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित।
- फायर आर्म्स, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं है। ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
- शैक्षिक गतिविधियों या सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के लिए बड़ी सभाएं प्रतिबंधित।
- लाउडस्पीकर, यंत्र, बैंड बजाना और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित।
- उपरोक्त गतिविधियों के अलावा दुकानों व प्रतिष्ठानों को लेकर भी आदेश पारित किए गए हैं।
बता दें कि साल का आखिरी महीना चल रहा है और नया साल नजदीक है। वहीं, इस महीने क्रिसमस भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है।