ड्रग्स मामले में रिश्वतखोरी के आरोपी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक
Edited By Om Pratap

Sameer Wankhede
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Rs 25 Crore Extortion Case: आर्यन खान ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI से 3 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी, तब तक के लिए समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दे दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 जून तक वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के लिए 11 मई को वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए वानखेड़े ने एचसी के समक्ष कहा कि 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में ड्राफ्ट शिकायत में आर्यन खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया।
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित तौर पर ड्रग जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन सप्ताह बाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी क्योंकि एंटी-ड्रग्स एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी।
CBI ने आरोप लगाया कि NCB के मुंबई ज़ोन को अक्टूबर 2021 में क्रूज़ शिप पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन और कब्जे के बारे में जानकारी मिली और NCB के कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के बदले में उनसे रिश्वत लेने की साजिश रची।
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