देश में आए दिन चाइनीज मांझे की वजह से खतरनाक हादसे हो रहे हैं. ऐसे में सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि चाइनीज मांझे की खरीद या बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे सख्ती से लागू करने का ऑर्डर दिया है. अदालत ने कहा कि अगर कोई बच्चा इस जानलेवा मांझे का इस्तेमाल करते नजर आया तो उसके माता-पिता को जिम्मेदार माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में धारा 106 के तहत माता-पिता पर एक्शन लिया जाएगा.
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धारा 106 के तहत होगी कार्रवाई- कोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर कोई भी मांझे को खरीदते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी धारा 106 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी. ये धारा लापरवाही की वजह से होने वाली मौत के मामलों में लगाई जाती है. कोर्ट ने पिछले साल 11 दिसंबर को चीनी मांझे की वजह से हुई मौत और हादसों पर चिंता जाहिर करते हुए ये आदेश सुनाया है.
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MP सरकार ने दी सफाई
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में ये दलील पेश की गई है कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है. सरकार ने बताया कि अखबारों और मीडिया चैनल्स की मदद से भी लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करने की अपील की जा रही है. दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का प्रचलन है. इस दौरान कई लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आकर हादसों का शिकार हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.
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