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MP: नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का निर्देश

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Supreme Court

MP News: मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानि नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में बीती 28 अप्रैल को SLP दायर कर नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था। लेकिन उच्चन न्यायालय ने फैसला बरकरार रखा।

स्टे की अपील की गई थी

बता दें कि याचिक के जरिए आदेश पर स्टे की अपील की गई थी। लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाएं नहीं होंगी।

ग्वालियर हाईकोर्ट बैंच ने लगाई है रोक

बता दें कि अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है। 28 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए अपना अंतरिम आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। फिलहाल सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है, हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है।

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12 मई को अहम सुनवाई

अब इस मामले की 12 मई को होनी अहम सुनवाई होनी है, इस सुनवाई के दौरान CBI भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी।Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। जिसको चेलेंज करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है।

ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट

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