मध्य प्रदेश के गुना से शनिवार को एक अमानवीय घटना की जानकारी सामने आई थी। यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कुत्ते के एक बच्चे को पहले बुरी तरह पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। यह शख्स एक दुकान पर बैठा था जब कुत्ता उसे सूंघने उसके पास आया। लेकिन इससे भड़के शख्स को छोटे से जानवर पर जरा भी रहम नहीं आया।
इस पूरी घटना का वीडियो दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान के सामने बैठा शख्स कुत्ते को उठाकर फेंक देता है। उसकी निर्ममता यहीं नहीं रुकी और उसने मासूम जानवर को लातें मारनी शुरू कर दीं और कथित तौर पर मारते-मारते उसकी जान ले ली।
https://twitter.com/rohanduaT02/status/1733549555780919407
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया एक्शन लेने का अनुरोध
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने इसे डराने और परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस निर्ममता के लिए इस शख्स को सजा मिलनी चाहिए। सिंधिया ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से एक्शन लेने का अनुरोध भी किया।
ये भी पढ़ें: भाजपा को वोट देने की सजा, पति-जीजा ने मिलकर पीटा, मुस्लिम महिला बोली- BJP का नाम तक लेने नहीं देते
जिम्मेदार को परिणाम भुगतना होगा: सीएम शिवराज
वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज ने भी सिंधिया के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इस भयावह घटना से बहुत आहत हूं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेज और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम बर्बरता की ऐसी घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अंजाम भुगतना होगा।
पशु क्रूरता कानून के तहत फिलहाल ऐसा है प्रावधान
बता दें कि पशुओं के साथ निर्दयता पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। छह दशक पुराने इस कानून में सुधार करने के लिए कार्यकर्ता आवाज उठाते रहे हैं। वर्तमान कानून के अनुसार इस अपराध में अधिकतम दो साल जेल की सजा का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के लिए कठोर दंड और अधिक जेल की सजा का प्रावधान लाने के लिए पिछले साल इस कानून में प्रस्तावित सुधारों पर जनता की राय जानने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस साल संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बिल को लोकसभा में पेश करने की उम्मीद थी।
संबंधित खबरें
'मारना चाहती है', पत्नी ने नहीं रखा करवा चौथ का व्रत तो थाने पहुंचा पति
17 hrs agoMP High Court: इंदौर नगर निगम अधिकारी पर ₹1 लाख जुर्माना
1 day agoMP High Court: पिता की संपत्ति में पत्नी और बेटों के अधिकार पर फैसला
1 day agoशिवपुरी में दो बहनों और चार बच्चों की मौत से मातम
1 day agoरायसेन में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत
1 day agoग्वालियर चिड़ियाघर से लापता महिला 20 दिन बाद मिली, जांच जारी
1 day agoमध्य प्रदेश में घायल चीते की मौत, शरीर से मिले पांच छर्रे
2 days ago5 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का मामला, प्यारे मियां को 10 उम्रकैद
2 days agoMP IAS-IPS Transfer: सागर-देवास के कलेक्टर और SP बदले
2 days agoदेवास में AI से नकली शराब बनाने के मामले में 10 गिरफ्तार
2 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines