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MP News: नर्सरी की बच्ची से दुष्कर्म में स्कूल बस ड्राइवर को उम्रकैद, बस की महिला केयर टेकर को भी 20 साल की सजा

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प्रतीकात्मक फोटो

विपिन श्रीवास्तव, भोपाल: भोपाल के निजी स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से स्कूल बस में दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइवर को कोर्ट ने मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं ड्राइवर की मदद करने वाली महिला केयर टेकर को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के सामने आने के 3 महीने के अंदर फास्ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मात्र 20 दिन में इस मामले में चालान पेश कर पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। 32 गवाहों के बयान के बाद बीते शनिवार को कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को भी धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया था और अब दोनों को सजा का एलान किया है।

 

बच्ची बोली बैड टच किया

घटना 8 सितंबर की है। रोजाना की तरह पीड़ित बच्ची स्कूल से स्कूल बस से करीब डेढ़ बजे घर पहुंचीं। तभी बच्ची की मां ने देखा कि बेटी की ड्रेस बदली हुई थी जबकि बच्ची की टी-शर्ट गंदी और गीली भी नहीं थी। जिसके बाद मां ने बच्ची से पूछा आपकी ड्रेस किसने बदली, तो बच्ची ने बताया कि ड्राइवर ने उसकी ड्रेस बदली है जबकि बदली हुई ड्रेस में कोई गंदगी या गीलापन भी नहीं था। जिसके फौरन बाद मां ने स्कूल प्रबंधन को फोन किया तो बताया गया कि बच्ची की ड्रेस नहीं बदली गई। जिसके बाद मां ने बच्ची को भरोसे में लेकर पूछा क्या आप के साथ स्कूल में या बस में कोई बैड टच करता है तब बच्ची ने बताया कि बस के अंकल मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं जिसके बाद हमने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी।

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बस में लगे कैमरे की फूटेज डिलिट की गई

12 सितंबर तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो बच्ची के परिजनों ने 13 सितंबर को पुलिस से शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली बस की महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में पता लगा कि स्कूल बस में CCTV कैमरा लगा था लेकिन उसके फुटेज उपलब्ध नहीं थे। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि 4 दिन में कैमरे के फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं। जिसके बाद 20 दिन में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले इस मामले में 32 गवाहों के बयान लिए गए।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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