मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया. अधिकारी ने ऐसे कानून की धाराओं के तहत आदेश जारी किया था, जिन्हें साल 2020 में ही हटा दिया गया था. जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने कहा कि अधिकारी ने बिना ठीक से सोचे-समझे और मामले को सही तरीके से समझे बिना आदेश जारी कर दिया. यह मामला बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा था. अस्पताल ने नगर निगम के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने बताया कि 30 सितंबर को जारी आदेश वापस लिया जा रहा है, क्योंकि वह कानून के हिसाब से सही नहीं था. इसके बाद 7 अक्टूबर को तैयार की गई लेजर रिपोर्ट को भी अमान्य मानकर वापस लेने की बात कही गई. हाई कोर्ट ने माना कि आदेश वापस लेने से अस्पताल की शिकायत दूर हो जाएगी. लेकिन कोर्ट ने अधिकारी की गलती को गंभीर माना और जुर्माना लगाने का फैसला किया. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने नगर निगम अधिनियम की धारा 143, 146 और 153 के आधार पर आदेश दिया था, जबकि ये धाराएं 2020 में ही हटा दी गई थीं. कोर्ट के अनुसार, यह जिम्मेदार अधिकारी की बड़ी लापरवाही थी. इस गलती के कारण अस्पताल को कोर्ट आना पड़ा और अदालत का कीमती समय भी बर्बाद हुआ.
कोर्ट ने ₹1 लाख के जुर्माने का आदेश दिया. इसमें से ₹75,000 मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर में जमा किए जाएंगे और ₹25,000 अस्पताल को दिए जाएंगे. यह रकम सात दिनों के अंदर जमा करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जुर्माने की रकम भुगतान के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी से वसूल की जाए. हालांकि, नगर निगम कानून के अनुसार दोबारा कार्रवाई कर सकता है. वहीं, अस्पताल को भी अपनी बात रखने और कानूनी आपत्तियां उठाने का अधिकार रहेगा. इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया.
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