MP में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार, CBI की रिपोर्ट में मिली अहम जानकारी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
Edited By Arpit Pandey

high court gwalior bench
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MP Nursing Exam: ग्वालियर हाईकोर्ट की बैंच में ने सीबीआई (CBI) की रिपोर्ट के बाद नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। सीबीआई ने 271 कॉलेजों की रिपोर्ट में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट में समबिट की थी। जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।
बता दें कि CBI रिपोर्ट में 140 में से 50 प्रतिशत कॉलेज डिफिशिएंसी के साथ संचालित पाए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों को लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं। जिसमें आईएनसी को अपने डाटा से सीबीआई का डाटा मेच करने की बात कही है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट फिर से कोर्ट में पेश की जाएगी। क्योंकि कोर्ट को आईएनसी के डाटा में मैनिपुलेशन मिला है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने कहा कि ‘डाटा मैनिपुलेशन पाए जाने पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालात दिया तले अंधेरे जैसी बन गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कानून से भी ऊपर हैं, इनके कार्यकलापों का कोई अंत नजर नहीं आता। क्योंकि जो आज हुआ है वह सब आपका ही करा धरा है। आप लोग प्रदेश में अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई, क्या मेडिकल कॉलेज ठीक से नहीं चल रहे हैं, या फिर केवल इन कॉलेजों को बदनाम करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है।’
मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं। जिसमें सीबीआई ने अपनी आगामी रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती की जानकारी भी देने की बात कही है। जिसमें यह जानकारी भी देनी होगी कि स्टॉफ को सैलरी किस तरह दी जा रही है। सैलरी का भुगतान नगद या बैंक में किया जा रहा है। कॉलेज किस बिल्डिंग में चल रहे हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाए।
बता दें कि 27 फरवरी को हाईकोर्ट बैंच ने नर्सिंग परीक्षा पर रोक लगाई थी। जो आगे भी बरकरार रहेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने सभी स्टैक होल्डर्स से सजेशन भी मांगा है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि है कि सीबीआई जांच में जो कॉलेज सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, उसमें एकेडमिक सत्र को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है। इस पर सभी अपनी राय रखें ताकि सत्रों का संचालन समय से हो सके। बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
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