मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगी सरकार की लगाम, CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

Madhya Pradesh Private Schools Arbitrariness: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त एक्शन लिया है। इन स्कूलों में होने वाली मनमानी को कंट्रोल करने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं।

Madhya Pradesh Private Schools Arbitrariness

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

Madhya Pradesh Private Schools Arbitrariness: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव राज्य को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही वह प्रदेश में कानून-व्यवस्था को भी बनाए हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर सख्त एक्शन लिया है। दरअसल, अब प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में होने वाली मनमानी को कंट्रोल करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

विज्ञापन

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम

प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। इन नियमों के अनुसार, प्राइवेट स्कूल का प्रबंधन छात्रों के अभिभावकों को स्कूल की यूनिफॉर्म और शिक्षा सामग्री को किसी एक दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। सरकार ने ये नियम और शर्तें प्रदेश सरकार की लगाम लगाने के लिए बनाए हैं। सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे किसी एक दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल छात्रों के अभिभावकों पर स्कूल की किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालता है, तो उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

राज्य सरकार का निर्देश 

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि छात्र के अभिभावक जहां से चाहे वहां से अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और बाकी सामग्री खरीद सकते हैं। बता दें कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी चलते काफी समय से अभिभावकों को इन सब बातों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ