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Death Sentence: ग्वालियर में दुष्कर्मी दादा को मौत की सजा, सबूत मिटाने के लिए पत्थर से कुचलकर मार डाला था मासूम को

Death Sentence in Rape Case : मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला अदालत ने रेप के बाद बच्ची की हत्या के दोषी दादा को सजा-ए-मौत का हुक्म दिया है।

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Death Sentence in Rape Case, ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार को कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। मामला डेढ़ साल पहले का है, जब एक मासूम बच्ची की रिश्ते में दादा लगते एक हैवान ने दुष्कर्म के बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। डेढ़ साल बाद इस मामले में दुष्कर्मी दादा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में बड़ी बात यह भी है कि दोषी इससे पहले दूसरे राज्यों में तरह-तरह के मामलों में 12 साल की कैद काट चुका है, लेकिन बावजूद इसके वह सुधरने की बजाय और ज्यादा घिनौने रूप में इस मामले में सामने आया था।

26 जून 2022 को लापता हुई लड़की तीसरे दिन मिली थी पटरी पर

बता दें कि 26 जून 2022 को हजीरा थाना क्षेत्र में 10 साल की एक बच्ची को अगवा करके उसके साथ रिश्ते में दादा लगते कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला नामक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या भी कर दी थी। पुलिस चालान के बाद कोर्ट में चले ट्रायल के अनुसार 26 जून को बच्ची अचानक लापता हो गई तो ढूंढ-ढूंढकर परेशान हो चुके परिजनों ने 27 जून को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद तीसरे दिन वह घर से थोड़ी दूर ही ट्रेन की पटरी पर मिली थी। झाड़ियों से अर्धनग्न और खून से सनी लाश मिलने के बाद अगला सवाल था कि आखिर यह घिनौना काम किया किसने है।

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25 हजार के इनाम के बाद पकड़ा गया था दोषी

पुलिस जांच में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने पहले उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम रखा तो फिर बढ़ाकर 25 हजार कर दिया। विभिन्न राज्यों में भिजवाए गए अलर्ट के दौरान उसके पंजाब में दो मामलों में सजायाफ्ता होने और वापस ग्वालियर लौट जाने की जानकारी मिली। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या की बात कबूल की थी। अब इस मामले में जिला अदालत ने दुष्कर्मी-हत्यारे दादा को फांसी की सजा का फैसला सुनाया है।

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