मोहन यादव सरकार की इस स्कीम से मिलेगा MP के युवाओं को रोजगार, जानिए अप्लाई करने की लास्ट डेट

Employment Oriented Training Program: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

MP Government Scheme

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Employment Oriented Training Program: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मोहन सरकार ने रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जरिए फ्री ट्रेनिंग कोर्स कराया जा रहा है। ट्रेनिंग हासिल कर जॉब भी हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं एमपी सरकार की इस खास स्कीम की पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही हैं।

इसी कड़ी में सरकार ने रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ‘प्रशिक्षण पाए और रोजगार से जुड़े’ योजना के तहत 23 कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को अलग-अलग प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 23 प्रमुख ट्रेनिंग के लिए आवेदन की लास्ट डेट 29 सितंबर तय की गई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लिंक भी जारी किया गया है।

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इन कोर्स में ले सकते हैं ट्रेनिंग

अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, फोर व्हीलर रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्लंबर, मिस्त्री, कारपेंटर, दोना पत्तल और इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण ले सकते हैं। एमपी सरकार की इस योजना में घरेलू उपकरण मरम्मत, मोटर वाइंडिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, बेसिक सिलाई गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, मोबाइल रिपेयरिंग, बुनकर, आभूषण निर्माण जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एलिजिबिलिटी

  • ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग पूर्व में किसी भी शासकीय विभाग से फ्री में प्राप्त न किया हो।
  • आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 31 रुपए और जीएसटी फीस भरनी होगी।
  • इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान खाना और रहने की व्यवस्था मुफ्त रहेगी। ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आवेदक को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अगर बीच में ट्रेनिंग छोड़ी जाती है, तो उसका व्यय आवेदक को उसके परिवार से वसूला जाएगा। आवेदक केवल एक ट्रेड में ही ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है।

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