अब भिखारियों को दिए पैसे तो जाना पड़ सकता है जेल, इन 10 शहरों में लागू होंगे नए नियम

इंदौर जिला प्रशासन एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 जनवरी से भिखारियों को पैसा देने पर उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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Anti-Begging Measures: 1 जनवरी 2025 से इंदौर जिला प्रशासन एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसके तहत  जिला प्रशासन शहर को बैगर फ्री बनाने की लिए भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यह कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। यह  इंदौर, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित 10 प्रमुख शहरों में भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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भीख मांगने पर प्रतिबंध

जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। आगे उन्होंने बताया कि हमारा जागरूकता अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। 1 जनवरी से अगर कोई भी भीख देता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे लोगों को दान देकर पाप के भागीदार न बनें।

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इस शहरों में भी शुरू होगा प्रोजेक्ट

इंदौर के अलावा ये प्रोजेक्ट 10 अन्य शहरों-दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद को कवर करता है। यह पहल भिखारियों के पुनर्वास और उन्हें बेहतर जीवन देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।

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मध्य प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि इंदौर की एक ऑर्गेनाइजेशन भिखारियों को आवास और रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये संस्था उन्हें छह महीने तक आश्रय देगा और उन्हें काम खोजने में मदद करेगा।

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