हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान, सरकार ने तय की 6 शर्तें

हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें, शोरूम, मॉल और रिटेल चेन 24 घंटे खुले रह सकेंगे. सरकार ने एक साल की छूट के साथ कर्मचारियों के लिए 6 जरूरी शर्तें तय की हैं.

sukhvinder singh sukhu (1)

हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे. (Image- ANI)

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हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और व्यावसायिक संस्थान 24 घंटे और सातों दिन खुल सकेंगे. हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुकानों, शोरूम, मॉल और रिटेल को 24×7 चलाने की अनुमति दी है. इससे खासकर पर्यटन सीजन में शिमला, मनाली, धर्मशाला और सोलन जैसे शहरों के कारोबारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, 24 घंटे दुकानें खोलने की छूट के साथ सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 6 सख्त शर्तें भी तय की हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, मालिकों और व्यवसायिक संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

कर्मचारी तय समय से ज्यादा नहीं करेंगे काम

नए नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी से कानून में तय सीमा से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. हर कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन की छुट्टी जरूर देनी होगी. इसके अलावा कर्मचारियों से तय सीमा से ज्यादा ओवरटाइम भी नहीं कराया जा सकेगा. दुकानदार और व्यवसायिक संस्थान के मालिकों को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए जरूरी सभी इंतजाम करने होंगे.

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दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम के नियमों में छूट

राज्य सरकार ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और 24×7 कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 तथा 1972 के नियमों के नियम 11 के तहत आने वाली पाबंदियों से सभी दुकानों को एक साल के लिए छूट दी गई है. इस संबंध में श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की सचिव प्रियंका बासु ईंगटी ने अधिसूचना जारी की है.

पर्यटन केंद्रों पर रात में भी मिल सकेगी खानपान की सुविधा

अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के पर्यटन केंद्रों में पर्यटकों को रात के किसी भी समय ढाबों, चाय की दुकानों और अन्य खानपान की जगहों पर सुविधा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट के हिसाब से काम को बढ़ावा देने की दिशा में यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में रात 10 बजे के बाद पर्यटकों को भोजन नहीं मिल पाने की समस्या पर चिंता जताई थी.

22 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. यह छूट गजट में प्रकाशित होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगी. अब तक श्रम कानून की धारा 9 और 10 के तहत दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय था. इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने का भी प्रावधान था. नई छूट के बाद इन नियमों में बदलाव किया गया है.

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महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट के नियम भी लागू

सरकार ने जुलाई 2025 में ही महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी थी. 24×7 कारोबार की यह छूट उसी दिशा में दूसरा बड़ा सुधार माना जा रहा है. हालांकि, महिला कर्मचारियों से जुड़ी शर्तें लागू रहेंगी. नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए उनकी सहमति जरूरी होगी. साथ ही सुरक्षा, परिवहन और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करनी होंगी.

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