पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, बिना ब्याज के लोन; अग्निवीरों के लिए नायब सरकार के बड़े ऐलान

Haryana Government Announcement : हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को साधने के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने के साथ अपना बिजनेस स्थापित के लिए 5 लाख रुपये लोन भी देगी।

Nayab Singh Saini

Haryana Government Announcement : हरियाणा में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्होंने नए बिजनेस शुरू करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये देने का वादा किया। आइए जानते हैं कि किन नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा?

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विधानसभा चुनाव से पहले CM सैनी का बड़ा दांव

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लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हरियाणा में भी झटका लगा था। अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में नायब सिंह की सरकार ने चुनाव से पहले राज्य की जनता को साधने की कोशिश की। इसके तहत उन्होंने अग्निवीरों और आम जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कीं।

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अग्निवीरों को इन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण

हरियाणा की अलग-अलग सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10 फीसदी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ग्रुप सी में पांच फीसदी और ग्रुप बी की नौकरियों में एक फीसदी आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें बिना ब्याज के लोन भी मिलेंगे।

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अग्निवीरों पर क्या बोले सीएम सैनी?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों पर निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत आरक्षण देगी। अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।

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नए बिजनेस के लिए 5 लाख रुपये देगी सरकार

अगर अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें बिना ब्याज पांच लाख रुपये देगी। साथ ही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार एक्सीडेंट के मामले में कैश लैस बीमा के तहत लोगों का इलाज कराएगी। इसके लिए जिला लेवल पर कमेटी का गठन होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर मुआवजा का पैसा मिलेगा।

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किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान

किसानों और छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल के शुरू होने से न सिर्फ किसान और छोटे व्यापारी, बल्कि गांव के रेहड़ी व बुग्गी वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, उस गांव के सरपंच या ग्राम सचिव से NOC लेनी जरूरी होगी।

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