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गुजरात

गुजरात की पायल के लिए वरदान बनीं ये योजना, जानें किन बेटियों को मिल सकता है फायदा

गुजरात सरकार अनाथ बच्चों के लिए पालक माता-पिता योजना चलाती है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 3 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना से राज्य की कई अनाथ बेटियों को लाभ मिला है।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Mar 15, 2025 14:48
Palak Mata Pita Yojana
Palak Mata Pita Yojana

Palak Mata Pita Yojana: गुजरात सरकार ने अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त या परिवारविहीन बच्चों की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई है, जिसका नाम फोस्टर पैरेंट स्कीम है। यह योजना बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बन रही है। यह योजना मेहसाणा जिले के नुगर गांव की एक लड़की के लिए वरदान बन गई है।

पायल के लिए सहारा बनी यह योजना

मेहसाणा जिले के नुगर गांव में रहने वाली पायल ने छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता का सहारा खो दिया। इस स्थिति में, गुजरात सरकार की पालक माता-पिता योजना पायल और उसके भाई-बहनों के लिए सहारा बन गई।

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पालक माता-पिता योजना के तहत अनाथ बच्चे को 1000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। 3000/- प्रदान किया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी बेटियों को विवाह के समय 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन करना होगा।

मेहसाणा जिले की बात करें तो जिले में ऐसे 825 बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अब तक इस जिले में पायल जैसी 652 लड़कियों को उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। ये योजनाएं आशा की किरण की तरह अनाथ बच्चों के लिए आत्मसम्मान, शिक्षा और सशक्तीकरण का पर्याय बन गई हैं।

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कौन बन सकते हैं लाभार्थी

पालक माता-पिता योजना केवल उन अनाथ बच्चों के लिए है जिनके माता और पिता की मृत्यु हो गई है या पिता की मृत्यु और मां के दोबारा विवाह के मामले में, बच्चे की मौसी या चाचा या मां पालक माता-पिता और बच्चे के संयुक्त बैंक खाते में 3,000 रुपये प्रति माह गुजरात सरकार द्वारा बच्चे के भरण-पोषण और पालन-पोषण के लिए DBT के जरिए बच्चे की आयु 18 साल तक पहुंचने तक भुगतान किया जाएगा। अगर पिता की मृत्यु हो गई है और मां जिंदा है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो सहायता पात्र नहीं होगी। यह सहायता तब भी उपलब्ध नहीं होगी, जब मां ने पुनर्विवाह कर लिया हो या मां की मृत्यु हो गई हो और पिता जीवित हो।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Mar 15, 2025 02:46 PM

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