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गुजरात के तोशाखाना नियम में बड़ा बदलाव, 5 हजार से ज्यादा के गिफ्ट नहीं रख सकेंगे CM

Gujarat's Toshakhana Rule Change: गुजरात के तोशाखाना नियम में 10 साल बाद बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उच्च अधिकारी 5 हजार रुपये से ज्यादा का उपहार अपने पास नहीं रख सकेंगे।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Aug 21, 2024 16:04
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Gujarat's Toshakhana Rule Change

Gujarat’s Toshakhana Rule Change: गुजरात से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य के तोशाखाना नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उच्च अधिकारी खुद को मिलने वाले महानुभाव 5 हजार रुपये से ज्यादा का उपहार अपने पास नहीं रख सकेंगे। इस नियमों में 10 साल बाद बदलाव किया गया है।

वित्त विभाग जारी आदेश

वित्त विभाग की उप सचिव भविता राठौड़ की तरीफ से इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार 10 साल पहले यह नियम था कि मंत्री या अधिकारी 1,000 रुपये का उपहार घर ले जा सकते थे, लेकिन अब यह सीमा 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार विदेशी वस्तुओं की सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दी गई है। यदि उपहार इस सीमा के भीतर है, तो प्राप्तकर्ता इसे रख सकता है, अन्यथा इसे तोशाखाने में जमा कर दिया जाता है और नीलाम कर दिया जाता है।

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क्या थे पहले के नियम?

पहले के नियम के अनुसार विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त 5,000 रुपये तक के उपहार मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उच्च अधिकारी अपने पास रख सकते थे। वहीं अगर उपहार का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, तो उन्हें बाकी के पैसों का भुगतान करना होता था। ऐसा न करने पर उन्हें मिलने वाले उपहार को राज्य के खजाने में जमा करना होता था। राज्य के वित्त विभाग ने लंबे समय के बाद तोशाखाना नियमों में बदलाव किया है। अब राज्य के इन गणमान्य व्यक्तियों को 10 हजार रुपये तक उपहार अपने रखने की इजाजत होगी। बाकी एक्ट्रा कीमत पर उन्हें भुगतान करना होगा।

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Edited By

Pooja Mishra

First published on: Aug 21, 2024 04:04 PM

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