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गुजरात दंगा: नरोदा गाम मामले में आज अहमदाबाद की विशेष अदालत सुना सकती है फैसला

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गुजरात दंगा: नरोदा गाम दंगे में आज अहमदाबाद की विशेष अदालत फ़ैसला सुना सकती है। 86 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज़ है, 18 की मौत हो चुकी है, अब 68 आरोपी बचे हैं। गुजरात की पूर्व मंत्री और BJP नेता माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी पर भी मुकदमा चल रहा है। मामले में 11 लोगों की जान गई थी।

नरोदा गाम मामले में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडनानी और कई अन्य दक्षिणपंथी नेता 2002 के गोधरा कांड के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की हत्या के आरोपियों में शामिल हैं।

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28 फरवरी 2002 को नरोदा गाम में मारे गए थे 11 लोग

गोधरा ट्रेन जलने के विरोध में बुलाए गए ‘बंद’ के दौरान 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। बता दें कि गोधरा में ट्रेन जलने की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्री मारे गए थे।

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प्रधान सत्र न्यायाधीश एसके बक्शी की अदालत ने 16 अप्रैल को मामले में फैसले की तारीख 20 अप्रैल तय की थी और आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया था। गौरतलब है कि मामले के सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मामले के कुल 86 अभियुक्तों में से 18 की बीच की अवधि में मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान लगभग 182 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई।

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कोडनानी पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का भी आरोप

दंगा और हत्या के अलावा, 67 वर्षीय कोडनानी पर नरौदा गाम मामले में आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सितंबर 2017 में कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे।

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