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गुजरात सरकार ने जंगली जानवरों से इंसान या जानवर की मौत होने पर लिया बड़ा फैसला

Gujarat Government Decisions: वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या उनके मवेशियों पर जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अब राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं में दी जाने वाली सहायता बढ़ा दी है।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Dec 3, 2024 16:48
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Gujarat Government Decisions
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Gujarat Government Decisions: गांधीनगर गुजरात में एक वन और सेंचुरी एरिया है। बहुत से लोग वन क्षेत्रों में रहते हैं। फिर जंगली जीवों द्वारा पालतू जानवरों और इंसानों पर हमले की घटनाएं भी सामने आती हैं। कई बार जंगली जानवरों के हमले में इंसानों या पालतू जानवरों की जान भी चली जाती है।

खासकर गिर के जंगलों में ऐसी घटना अक्सर होती रहती है। गाय, भैंस या इंसानों पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जाता है और कभी-कभी उन्हें मार दिया जाता है। अब राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में सहायता बढ़ा दी है।

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राज्य सरकार ने की जरूरी घोषणा

राज्य में वनों और सेंचुरीज में होने वाली मानव मृत्यु/चोट और पशुओं की मृत्यु की घटनाएं और पास के क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों के हमले होते हैं। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति, घायल व्यक्ति और जानवरों की मौत पर सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता था। अब यह मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है।

कब मिलेगी सहायता राशि ?

जब किसी इंसान पर जंगली जानवर हमला कर मर जाए, ऐसी स्थिति में 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर चोट लगने पर 2 लाख और मामूली चोट लगने पर 25 हजार तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने पशुओं की मौत/घायल होने पर सहायता की भी घोषणा की है।

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अगर कोई दुधारू पशु यानी गाय/भैंस मर जाती है, तो 50 हजार तक की सहायता मिलेगी। ऊंट के लिए 40000 हजार और भेड़/बकरी के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा गैर दुधारू पशु ऊंट/घोड़ा/बैल के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

पाडो-पाड़ी, गाय-बछड़ा, गधा और टट्टू के लिए 20000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, सियार और जंगली सूअर के हमले की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा।

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Written By

Deepti Sharma

First published on: Dec 03, 2024 04:48 PM

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