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गुजरात सरकार का राशन कार्ड पर बड़ा फैसला, पहचान या निवास प्रमाण के रूप में नहीं होगा मान्य

Gujarat government major decision regarding ration cards: गुजरात में राशन कार्ड अब पहचान या निवास प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा. यह फैसला लेते हुए गुजरात सरकार ने राशन कार्ड के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है.

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Gujarat government major decision regarding ration cards: गांधीनगर स्थित राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए वर्षों से चली आ रही प्रथा में बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, अब राशन कार्ड को पहचान पत्र (Identity Proof) या निवास प्रमाण (Address Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल सस्ते अनाज और गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकेगा.

राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश

यह निर्णय केंद्र सरकार के ‘Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015’ की धारा 4(6) और गुजरात सूचना आयोग के हालिया आदेश को ध्यान में रखकर लिया गया है. विभाग के उप सचिव अमित संगाड़ा की हस्ताक्षर से जारी यह परिपत्र राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ भेजा गया है.

केंद्र सरकार के निर्देश का पालन: राशन कार्ड का दर्जा बदला

राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव दो मुख्य कारणों से किया गया है:

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केंद्र सरकार का निर्देश: भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी आदेश की धारा 4(6) में स्पष्ट लिखा है — “Ration Card shall not be used as a document of identity or proof of residence.” यानी राशन कार्ड को पहचान या पते के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता.

गुजरात सूचना आयोग का आदेश: 5 अगस्त 2025 को गुजरात सूचना आयोग ने राज्य सरकार को इस विषय में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया था. उसी के आधार पर अब यह परिपत्र लागू किया गया है. सरकार के इस नए निर्णय के बाद राशन कार्ड का उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों तक सीमित रहेगा.

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राशन कार्ड का प्रयोग अब सीमित

  • राशन प्राप्त करने के लिए: सस्ते दामों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए.
  • गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं: सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली गैस या अन्य जरूरी चीजों के लिए.
  • अब नागरिकों को सरकारी या गैर-सरकारी कार्यों में पहचान या पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) या पासपोर्ट जैसे अन्य मान्य दस्तावेजों का उपयोग करना होगा.

उप सचिव अमित संगाड़ा के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ भेजा गया है.

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