सरकारी कर्मचारियों को लेकर गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री Rushikesh Patel ने दी पूरी जानकारी
Author: Deepti Sharma
2024-10-07 17:59:52
CM Bhupendra Patel Big Decision: गांधीनगर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में गुजरात सरकार के लाखों कर्मचारियों के हित में एक जरूरी फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों के बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के व्यापक हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट सदस्यों की समिति का गठन
प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दों को सकारात्मक तरीके से हल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा कैबिनेट सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री ऋषिकेष पटेल, सहकारिता राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा और पंचायत राज्य मंत्री बच्चूभाई खाबड़ की एक समिति ने कार्मिक बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कीं, जिसके बाद कर्मचारियों के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हुई।
फैसलों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा, बताया गया कि जो कर्मचारी 01/04/2005 के पूर्व नियत वेतन पर नियुक्त हुए थे, उन्हें नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार, नियत वेतन सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी। हालांकि, उन कर्मचारियों ने इस संबंध में लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में राज्य के 60 हजार से अधिक ऐसे कर्मचारियों को ये लाभ प्रदान करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
नई पेंशन योजना लागू
राज्य सरकार के अलग-अलग केडेरस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि यानि दिनांक 01/04/2005 से पहले निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया है और उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट दिनांक. 01/04/2005 से की गई है। भर्ती प्रक्रिया 01/04/2005 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से उनकी नियुक्ति दिनांक 01/04/2005 को हुई।
अलग-अलग कर्मचारी निकायों द्वारा 01/04/2005 के बाद लगभग 60,245 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने का एकमुश्त विकल्प प्रस्तावित किया गया है। जिसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।
ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार हाई ट्रांसफर ट्रैवल अलाउंस और सेवानिवृत्ति की आयु पर उच्च यात्रा भत्ता लागू करने के लिए कर्मचारी संघों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार को चार्ज भत्ता, जो वर्तमान में मूल वेतन का 5 या 10 % है, सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिए जाने, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता की दरों को संशोधित करने और राशि बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उपरोक्त सभी मांगों को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी संकल्प विभाग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के हित में मंजूर पुरानी पेंशन योजना को छोड़कर अन्य निर्णयों में राज्य सरकार के खजाने पर हर साल लगभग रु. 200 करोड़ से अधिक की राशि का बोझ पड़ेगा।
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