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गुजरात शिक्षकों के तबादले को लेकर बने नए नियम, राज्य सरकार ने की घोषणा

Gujarat Government Order On Teacher Transfer: राज्य सरकार ने गवर्नमेंट सेकेंडरी और हाईयर सेकंडरी स्कूलों के शिक्षण सहायक/सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर रूल्स की घोषणा की।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Nov 13, 2024 15:13
Gujarat Govt Order On Teacher Transfer
Gujarat Govt Order On Teacher Transfer

Gujarat Government Order On Teacher Transfer: गुजरात सरकार द्वारा गवर्नमेंट सेकेंडरी और हाईयर सेकंडरी स्कूलों के शिक्षण सहायकों/सहायक शिक्षकों (Teaching Assistants/Assistant Teachers) के ट्रांसफर के नियम प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों के तहत कम से कम 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षण सहायक/सहायक अध्यापकों को डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगा।

यह जिला फेरबदल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षण सहायक/सहायक शिक्षक को अपनी मूल नियुक्ति के जिला कार्यालय के जरिए एप्लीकेशन करने का प्रावधान किया गया है। इस एप्लीकेशन को स्कूल के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्टिफाइड करके स्कूल कमिश्नर के कार्यालय में भेजना होगा।

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निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त विद्यालय कार्यालय द्वारा विभाग/विषयवार राज्य स्तरीय प्रोविजनल लिस्ट पब्लिश्ड की जाएगी। आयुक्त स्कूल कार्यालय गांधीनगर की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम ऑनलाइन लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर आदेश ऑनलाइन किए जाएंगे।

शिविर में ट्रांसफर आदेश के कारण शिक्षक सहायक/सहायक शिक्षक की अनिवार्य बर्खास्तगी की जिम्मेदारी उस विद्यालय के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है तथा बरखास्त करने के बाद आदेश ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान किया गया है।

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जिलों में मेरिट सिस्टम मेथड का प्रयोग

इन जिलों में तबादलों के लिए आवेदन के लिए मेरिट सिस्टम मेथड अपनाया गया है। इस मेरिट सिस्टम में शिक्षण सहायक/सहायक शिक्षक को उनकी सेवा अवधि के लिए अधिकतम 30 अंक, विशेष श्रेणी जैसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/विधुर के लिए 8 अंक, गैर-प्रतिस्थापन योग्य सचिवालय कर्मचारियों के लिए 10 अंक और सरकारी नौकरी के लिए भी 10 अंक दिए जाते हैं।

पति और पत्नी के लिए कैटेगरी प्रदान की गई है। इसके अलावा, पिछले तीन सालों में उस शिक्षक द्वारा अपने संबंधित विषय में कक्षा 10/कक्षा 12 में प्राप्त औसत परिणाम और छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 10 अंक प्रदान किए गए हैं।

जिन दिव्यांग शिक्षकों की दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा है, उन्हें मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र लेना होगा। पति/पत्नी राज्य सेवा/पंचायत सेवा में या किसी भी राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/बोर्डों/निगमों (निगमों)/प्रदत्त संस्थानों में रेगुलर रूप से कार्यरत पति/पत्नी के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले में पति/पत्नी के रोजगार के मामले में शिक्षण सहायक/सहायक शिक्षक के लिए।

रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए निश्चित वेतन या रेगुलर अपॉयमेंट पर कार्यरत लोगों पर लागू होता है। इस जोड़े के मामले में 11 महीने के अनुबंध या आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हुआ।

विधवा/विधुर/परित्यक्ता के मामले में, उन्हें स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे विधवा/विधुर हैं और दूसरी शादी नहीं की है। असाध्य और गंभीर बीमारियों (Incurable And Serious Illnesses) की दशा में इंटर डिस्ट्रिक्ट/डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार शासन स्तर पर ही होगा तथा इसके लिए चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित असाध्य और गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखा जाएगा। यह डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर लाभ शिक्षण सहायक/सहायक अध्यापक को दो बार मिलेगा। सरकार के पास शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति द्वारा अन्य सेवा देने का आदेश देने की शक्ति होगी।

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First published on: Nov 13, 2024 03:13 PM

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