गुजरात हाईकोर्ट में 15 साल के एक लड़के ने अपनी मां के खिलाफ याचिका दायर की है. लड़के का आरोप है कि उसकी मां उसके साथ मारपीट करती हैं और उसे मानसिक रूप से परेशान करती हैं. उसने अदालत से सुरक्षा देने की मांग की है. साथ ही कहा है कि उसे मोरबी में अपने दादा-दादी के साथ रहने की इजाजत दी जाए. उसका कहना है कि वह उनके पास खुद को सुरक्षित महसूस करता है.
लड़के ने अपनी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है. उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अदालत से मदद मांगी है.
लड़के ने अपनी दादी के जरिए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं. इन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.सी. त्यागी ने बाल कल्याण समिति (CWC), शहर की पुलिस और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने अधिकारियों से 28 दिसंबर तक जवाब मांगा है. उनसे यह बताने को कहा गया है कि लड़के ने पहले सुरक्षा के लिए जो शिकायतें की थीं, उन पर क्या कार्रवाई की गई.
2020 में माता-पिता का हुआ था तलाक
याचिका के मुताबिक, लड़के के माता-पिता का साल 2020 में तलाक हो गया था. इसके बाद उसकी कस्टडी मां को मिली थी. उसकी मां अहमदाबाद के सरखेज इलाके में रहती हैं, जबकि पिता नौकरी के लिए अफ्रीकी देश अंगोला में रहते हैं. लड़के के पिता का परिवार मोरबी में रहता है.
लड़के ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी मां उसके साथ गाली-गलौज करती थीं. उससे जबरन घर के काम करवाए जाते थे. उसने लगातार मारपीट करने, अपमानित करने और मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगाया है. उसने पिछले तीन महीनों में हुई मारपीट की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया है. किशोर का एक और आरोप है कि जब वह घर में अकेला होता था, तो उसकी मां बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देती थीं. इससे वह घर में बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाता था.
चाकू से हमला करने की कोशिश का आरोप
याचिका में लड़के ने बताया कि एक बार उसकी मां ने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया. इसके बाद वह सरखेज पुलिस स्टेशन पहुंचा और लिखित शिकायत देकर अपनी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
लड़के ने बाल कल्याण समिति से भी संपर्क किया था. उसने समिति से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे मोरबी में दादा-दादी के पास भेजने की अपील की थी. इन घटनाओं के बाद वह किसी तरह मोरबी पहुंचा और अपने दादा-दादी के साथ रहने लगा. इसके बाद उसने वकील रफीक लोखंडवाला के जरिए गुजरात हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कीं. लड़के का आरोप है कि पुलिस और बाल कल्याण समिति ने उसकी बात सुनी और बयान दर्ज किए, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई.
हाईकोर्ट से की दो मांगें
पहली याचिका में लड़के ने मांग की है कि बाल कल्याण समिति उसकी 13 अक्टूबर की अर्जी और 21 अक्टूबर को दर्ज किए गए बयान पर उचित फैसला ले. उसने कहा है कि फैसला लेते समय उसकी इच्छा और उसके हितों का ध्यान रखा जाए. साथ ही उसे उसकी दादी के संरक्षण से अलग न किया जाए. दूसरी याचिका में उसने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है.
इसके लिए उसने 19 अक्टूबर को दी गई लिखित शिकायत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के तहत 24 अक्टूबर को दिए गए आवेदन का आधार लिया है. फिलहाल हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. मामले में आगे की कार्रवाई उनके जवाब और अदालत के निर्देशों के आधार पर होगी. याचिका में लगाए गए आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.
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