Nikki Murder Case: निक्की के बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट का रूख करेंगे विपिन के परिजन, एकत्र किए साक्ष्य

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में हुए चर्चित निक्की मर्डर केस में निक्की के बेटे की कस्टडी के लिए विपिन के परिजन जल्द ही कोर्ट का रूख करेंगे। सोमवार को विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र के घर के बाहर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।

Nikki Bhati | Vipin Bhati | Greater Noida

21 अगस्त को आग में झुलसने से निक्की की मौत हो गई थी।

विज्ञापन

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में हुए चर्चित निक्की मर्डर केस में निक्की के बेटे की कस्टडी के लिए विपिन के परिजन जल्द ही कोर्ट का रूख करेंगे। सोमवार को विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र के घर के बाहर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा को तेरहवीं का नाम दिया गया। इसमें निक्की के परिवार के एक दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हुए। गांव के लोग भी यहां पहुंचे। बेटे की कस्टडी के साथ ही विपिन के परिजन विपिन के मौके पर नहीं होने और रोहित के सिरसा टोल पर होने के साक्ष्य एकत्र किए है।

जल्द दाखिल होगी जमानत अर्जी
इस केस में विपिन पक्ष के अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी ने बताया कि अभी हम साक्ष्य एकत्र कर रहे है। साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनका मिलान कराया जाएगा। इसके बाद जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। दावा किया गया है कि घटना के समय रोहित सिरसा टोल पर था इस वजह से सबसे पहले उसकी जमानत अर्जी दाखिल होगी।

विज्ञापन

अभियोजन करेगा जमानत का विरोध
इस मामले में पुलिस भी मजबूत साक्ष्य एकत्र कर रही है। फोरेंसिक लैब में भेजे गए सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। लैब रिपोर्ट इस केस में अहम कड़ी साबित होगी। पुलिस भी लोगों के बयान दर्ज कर व सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी।

क्या है निक्की मर्डर केस?
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को आग से जलकर निक्की की मौत हो गई। निक्की की हत्या का आरोप उसके पति विपिन भाटी पर लगा। मामले में निक्की के परिजन ने ससुराल पक्ष के पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर व सास पर 35 लाख का दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हत्या का केस दर्ज कराया। चारों आरोपी वर्तमान में जेल में बंद है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ