हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

दिल्ली में आज से किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री और किन पर रहेगा बैन? जानें अपने हर सवाल का जवाब

दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए सरकार भी सतर्क है और कई अहम फैसले लिए गए हैं. वहीं, अब दिल्ली में 18 दिसंबर से ऐसी गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो BS-6 ग्रेड से कम की होंगी.

विज्ञापन

दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए सरकार भी सतर्क है और कई अहम फैसले लिए गए हैं. वहीं, अब दिल्ली में 18 दिसंबर से ऐसी गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो BS-6 ग्रेड से कम की होंगी.

वहीं, मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-VI स्टैंडर्ड से कम की सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा. हालांकि, बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है.

बाहर से आने वाली BS-6 से कम की गाड़ियों को नहीं मिलेगा प्रवेश

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने कहा, दिल्ली से बाहर की BS-VI से कम की किसी भी गाड़ियों को अब दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

विज्ञापन

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, BS-6 से कम के वाहन, ध्यान से फिर से सुन लें, ट्रक तो पहले से बैन हैं, लेकिन अगले आदेश तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का बाहर से आने वाला वाहन BS-VI से कम नहीं होना चाहिए. BS-VI से कम का कोई वाहन होगा तो कल के दिन (17 दिसंबर) छूट है, 18 दिसंबर से उन सभी वाहनों को सीज किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, ‘कोई भी वाहन जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी वाहन BS-VI से कम है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा और यदि कोई पाया गया तो सीज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल या सीएनजी या फ्यूल.. किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी.’

विज्ञापन

नोटिफिकेशन भी हुआ जारी

पर्यावरण विभाग द्वारा बुधवार 17 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया. जिसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि ग्रैप-4 के दौरान दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-VI स्टैंडर्ड की सभी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी. सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे छूट रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं या आवश्यक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी छूट के दायरे में रखा गया है.

CNG गाड़ियों पर भी लागू होगा PUCC नियम

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate, PUCC) के बिना दिल्ली में किसी वाहन को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी रिटेल आउटलेट से कहा गया है कि केवल उन्हीं गाड़ियों को फ्यूल दिया जाए जिनके पास PUCC हो.

विज्ञापन

इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण के खतरे को देखते हुए ग्रैप 4 लागू रहने के दौरान रेत, बजरी, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट और मलबे को कही ले जाना या फिर दिल्ली में लेकर आने पर रोक रहेगी. किसी भी वाहन में अगर ये सभी सामान पाए गए तो उन गाड़ियों पर कार्रवाई होगी.

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Versha Singh

वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. वर्षा ने मास्टर इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी की पढ़ाई माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से की है और जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. वर्षा अपने करियर में Jagran New Media, Asia News International (ANI) और ETV Bharat जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन और समसामयिक घटनाओं, राजनीति, हाइपरलोकल खबरों और मानवीय रुचि से जुड़ी कहानियों को डिजिटल दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का अनुभव है.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola