दिल्ली में नए चालान सिस्टम पर लगी रोक, कोर्ट जाने से पहले 50% जुर्माना जमा करने का नियम टला

Delhi News: दिल्ली में हाल में ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियम का नोटिफिकेशन आया था, जिसके तहत ई-चालान को चैलेंज करने के लिए अदालत जाने से पहले जुर्माने 50 फीसदी रकम डिपॉजिट करानी होगी, लेकिन अब इस नियम को भारी विरोध के बाद फिलहाल रोक दिया है.

Delhi Traffic Police Challan PTI

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Photo-PTI)

विज्ञापन

Delhi Traffic Challan Rules: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए नियम को लेकर वकीलों के विरोध और हड़ताल के बाद सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है. 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के तहत लागू की गई नई व्यवस्था को अगली सूचना तक टाल दिया गया है. इसके साथ ही अदालत जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की अनिवार्यता भी फिलहाल लागू नहीं होगी.

वकीलों ने जताया था ऐतराज

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए चालान सिस्टम को लेकर वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बार एसोसिएशनों से मिली शिकायतों और सुझावों की रिव्यू करेगा. मंत्री के मुताबिक इस पूरे मामले से दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और सीएम रेखा गुप्ता को भी इंफॉर्म किया जाएगा. परिवहन विभाग को नए नोटिफिकेशन पर आगे के निर्णय तक अमल रोकने का निर्देश दिया गया है.

विज्ञापन

क्या था नया चालान सिस्टम?

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 167 में बदलाव के बाद चालान विवादों के निपटारे के लिए नई प्रक्रिया तय की गई थी. इसके तहत व्हीकल ओनर के पास चालान स्वीकार कर जुर्माना भरने या उसे चुनौती देने का ऑप्शन था. अगर कोई शख्स चालान को चुनौती देता है, तो उसे चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखना होता.

विज्ञापन

50% जुर्माने पर क्यों हुआ विवाद?

नए प्रावधान में सबसे बड़ी आपत्ति उस व्यवस्था को लेकर थी, जिसके तहत अधिकारी के स्तर पर अपील खारिज होने के बाद अदालत का रुख करने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करनी पड़ती. दिल्ली की जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रोविजन का विरोध किया था. वकीलों ने ये भी सवाल उठाया कि नए नियमों के तहत राज्य सरकार को चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है. विरोध और हड़ताल के बीच दिल्ली सरकार ने अब 14 सितंबर के नोटिफिकेशन को फिलहाल रोक दिया है.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ