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‘लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठिए…’, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के CM और LG को निर्देश; संविधान पीठ के पास जाएगा केंद्रीय अध्यादेश का मुद्दा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली सरकार की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। पहला मामला दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद की नियुक्ति से जुड़ा था। दूसरा मामला केंद्र के अध्यादेश का है। शीर्ष अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को एक साथ बैठकर […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Jul 17, 2023 16:03
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली सरकार की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। पहला मामला दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद की नियुक्ति से जुड़ा था। दूसरा मामला केंद्र के अध्यादेश का है। शीर्ष अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को एक साथ बैठकर डीईआरसी का नाम तय करने के लिए कहा। यह भी कहा कि एलजी और सीएम दोनों ही संवैधानिक पद हैं। लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठना चाहिए।

वहीं, केंद्रीय अध्यादेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।

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21 जून एलजी ने नियुक्त किया था डीईआरसी का चेयरमैन

उप राज्यपाल ने 21 जून को उमेश कुमार को ईडीआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया था। चार जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी।

डीईआरसी मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले हफ्ते अदालत को बताया कि केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करे।

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Bhola Sharma

First published on: Jul 17, 2023 04:00 PM

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