Amazon Pay Penalty: डिजिटल पेमेंट में अमेजन-पे कर रहा था गड़बड़ी, RBI ने ठोंका 3.66 करोड़ का जुर्माना
Edited By Bhola Sharma

आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की है।
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आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की है।
Amazon Pay Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट प्लेटफार्म अमेजन पे इंडिया (Amazon Pay India) पर तीन करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि अमेजन पे नो योर कंज्यूमर्स (KYC) से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसके बाद ये एक्शन लिया गया है।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेजन पे को KYC से जुड़े नियमों के पालन के लिए कहा था। साथ ही अनदेखी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूछा था कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर आप पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कंपनी ने जवाब दिया, लेकिन आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ।
आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की है। 27 अगस्त 2021 को प्रीपेड प्रेमेंट इंस्ट्रीमेंट के नियम प्रभावी हुए थे। जिसे समय-समय पर अपडेट किया गया है। वहीं केवाईसी से जुड़े निर्देश 25 फरवरी 2016 को जारी किए गए थे। लेकिन अमेजन पे इंडिया इन नियमों की अनदेखी कर रहा था।
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