2000 Notes: दिल्ली HC पहुंचा 2 हजार नोटों को वापस लेने का मुद्दा, याचिकाकर्ता ने कहा- RBI को ये फैसला लेने का हक नहीं
Edited By Bhola Sharma

2000 Currency Note
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2000 Notes: दो हजार के नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें आरबीआई के 19 मई की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने दायर की है। उनका कहना है कि नोट बदलने आने वाले लोगों को बैंकों की तरफ से 500 रुपए मुआवजे के तौर पर अधिक दिया जाना चाहिए।
PIL in Delhi HC challenges RBI decision to withdraw Rs 2000 denomination banknotes
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— ANI Digital (@ani_digital) May 24, 2023
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पिछले सप्ताह 2000 रुपये के नोट (₹ 2000 Note) को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार से सभी बैंकों में इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि 2000 रुपये के नोटों को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक है। ये नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे।
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