Delhi Scrap Policy 2024 : अगर आप दिल्ली में पुरानी बाइक या कार चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत फोर व्हीलर पर 10 हजार और टू व्हीलर पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही पुरानी गाड़ियों को पकड़कर जब्त कर लिया जाएगा। जानें क्या है दिल्ली स्क्रैप पॉलिसी?
पहली बार जब्त होने पर क्या होगी कार्रवाई
दिल्ली परिवहन विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों को प्राइवेट पार्किंग से जब्त नहीं किया जाएगा। अगर ये गाड़ियां सड़कों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर दिखीं तो जब्त कर ली जाएंगी। वाहन मालिक पहली बार जब्त होने पर अपनी गाड़ी छुड़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। इसके तहत गाड़ी मालिक को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि वह भविष्य में न तो अपनी गाड़ी को सावर्जनिक स्थानों पर पार्क करेगा और न ही दिल्ली की सड़कों पर चलाएगा। विभाग के पास गाड़ी का आरसी भी जमा करना पड़ेगा।
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बाइक पर 5 हजार और कार पर 10 हजार रुपये लगेगा जुर्माना
अगर कार है तो 10 हजार रुपये और अगर बाइक है तो 5 हजार रुपये जुर्माना के साथ टोल चार्ज भी लगेगा। उसके बाद मालिक को गाड़ी सौंपी जाएगी। अगर यही गाड़ी दूसरी बार पकड़ी गई तो फिर वाहन स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। दूसरी बार सीज होने पर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी पार्क है तो हो जाएं सावधान
दिल्ली एनसीआर में दिल्ली स्क्रैप पॉलिसी पुरानी है, लेकिन अदालत के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग सख्त हो गया। अदालत ने नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद परिवहन विभाग के नए निर्देश के अनुसार, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी पुरानी गाडियों को ही पकड़ा जाएगा।
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कैसे छुड़ाएं गाड़ी
दिल्ली परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके तहत वाहन मालिक को तीन सप्ताह के अंदर गाड़ी को छुड़ाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सिर्फ तीन स्थितियों में गाड़ियां स्क्रैप में जाएंगी- पहला- तीन हफ्ते में आवेदन न करना, दूसरा- आवेदन रिजेक्ट हो जाना, तीसरा- दूसरी बार गाड़ी सीज होने पर।
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