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सुप्रीम कोर्ट: Sharad Pawar का अजित गुट पर बड़ा आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब

Supreme Court: Sharad Pawar के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव चिन्ह घड़ी पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

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Supreme Court

प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली

Ajit Pawar: NCP के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार गुट से जवाब मांगा है। दरसअल, सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अजित पवार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि अजित पवार गुट ये डिस्क्लेमर देंगे कि उनका गुट शरद पवार से अलग है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

आगे अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार गुट ने आज ही यह डिस्क्लेमर लगाया क्योंकि उन्हें पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी थी। आगे वकील ने कहा कि पार्टी के संस्थापक शरद पवार हैं ये बात सभी जानते हैं लेकिन घड़ी चुनाव चिन्ह अजित पवार के पास है, ऐसे में लोग धोखे में अजित पवार को वोट दे देते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक लगे रोक

अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि जब सिंबल को लेकर विवाद है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो जब तक कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक लग देनी चाहिए और अजीत पवार गुट को नया चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए।

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6 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अजित पवार गुट अपने चुनाव चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर लिखेगा। जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी से जुड़ा विवाद कोर्ट में विचाराधीन है और उनकी पार्टी का शरद पवार से कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अजित पचार गुट से हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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