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सुप्रीम कोर्ट: Sharad Pawar का अजित गुट पर बड़ा आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब

Supreme Court: Sharad Pawar के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव चिन्ह घड़ी पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

Supreme Court
प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली Ajit Pawar: NCP के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार गुट से जवाब मांगा है। दरसअल, सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अजित पवार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि अजित पवार गुट ये डिस्क्लेमर देंगे कि उनका गुट शरद पवार से अलग है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। आगे अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार गुट ने आज ही यह डिस्क्लेमर लगाया क्योंकि उन्हें पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी थी। आगे वकील ने कहा कि पार्टी के संस्थापक शरद पवार हैं ये बात सभी जानते हैं लेकिन घड़ी चुनाव चिन्ह अजित पवार के पास है, ऐसे में लोग धोखे में अजित पवार को वोट दे देते हैं। ये भी पढ़ें: 3 साल रिलेशनशिप में रही, अब हथौड़ा मारकर कर दी लिव इन पार्टनर की हत्या; दिल्ली की महिला ने बताई ये वजह

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक लगे रोक

अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि जब सिंबल को लेकर विवाद है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो जब तक कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक लग देनी चाहिए और अजीत पवार गुट को नया चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए।

6 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अजित पवार गुट अपने चुनाव चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर लिखेगा। जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी से जुड़ा विवाद कोर्ट में विचाराधीन है और उनकी पार्टी का शरद पवार से कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अजित पचार गुट से हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में ठंडी हवाओं ने बदला मौसम, जानें कब छाएगी धुंध? कितना है AQI और तापमान


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