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FSSAI का बड़ा एक्शन! उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के बाद स्विगी और इंस्टामार्ट को भेजे 9 नोटिस, जानें क्या है मामला‌?

FSSAI Notices: स्विगी और इंस्टामार्ट को लेकर आ रही शिकायतों पर एक्शन लिया गया है। नोटिस भेज कर दोनों से जवाब मांगा गया है। कई दिन से उपभोक्ता शिकायतें कर रहे थे, जिन पर FSSAI ने गंभीरता से विचार किया और समस्या जानने के लिए नोटिस जारी किया।

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उपभोक्ताओं ने खाने की क्वालिटी को लेकर विरोध जताया है।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी एक बार फिर सुर्खियों में है। नया मामला ग्राहकों की शिकायतों और FSSAI की कार्रवाई से जुड़ा है। कई उपभोक्ताओं ने खराब और एक्सपायरी खाद्य उत्पाद मिलने की शिकायत की, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा नियामक ने नोटिस जारी किए। हालांकि, कंपनी का कहना है कि उसके एक अन्य मामले को गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखा गया, जबकि वह केवल लाइसेंस संबंधी तकनीकी प्रक्रिया का विषय था।

खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने की शिकायत

ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच स्विगी पर खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की नजरें टिकी हुई हैं। हाल के दिनों में ग्राहकों ने इंस्टामार्ट के जरिए खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों में पैक्ड फूड में खराब दूध, सड़े अंडे, एक्सपायर हो चुका व्हे प्रोटीन, दूषित बेबी फॉर्मूला समेत अन्य खाद्य सामग्री शामिल बताई गई। इन शिकायतों के बाद FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को कुल 9 कारण बताओ नोटिस भेजे।

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कंपनी ने सिर्फ लाइसेंस संबंधी मामला बताया

स्विगी की सहयोगी कंपनी Toing को मिले निषेध आदेश ने भी चर्चा तेज कर दी। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या सुरक्षा में कमी के कारण नहीं था। स्विगी के मुताबिक, मामला केवल FSSAI लाइसेंस से जुड़ी कुछ प्रशासनिक जानकारियों को समय पर अपडेट नहीं किए जाने का था। कंपनी का कहना है कि अधिकारियों की ओर से मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा दी गई और जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए गए।

आर्थिक जुर्माना न लगने का कंपनी का दावा

कंपनी ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 जुलाई को संशोधित लाइसेंस जारी कर दिया गया है और अब लाइसेंस संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। स्विगी का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में उस पर किसी तरह का आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया है और न ही उसकी फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स सेवाओं पर इसका कोई असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने यह स्वीकार किया कि उसने इस घटनाक्रम की जानकारी शेयर बाजार को तत्काल साझा नहीं की थी।

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ऑनलाइन प्रोडक्ट शॉपिंग को लेकर सतर्क रहें

उसके अनुसार, पहले कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा पूरी की गई और उसके बाद ही आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की गई। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन खाद्य उत्पाद मंगाते समय उपभोक्ताओं को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। डिलीवरी के समय पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और उत्पाद की गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। यदि सामान खराब या एक्सपायरी मिले तो तुरंत कंपनी से शिकायत करें और समाधान न मिलने पर FSSAI के शिकायत पोर्टल का सहारा लें।

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बढ़ता चलन जितनी सुविधा दे रहा है, उतनी ही जिम्मेदारी कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों पर भी बढ़ गई है। गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी है, वहीं ग्राहकों को भी हर डिलीवरी की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

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