दिल्ली में जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा जहरीली होने लगी है. इससे पहले कि लोगों का दम घुटने लगे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार ने आज 1 नवंबर 2026 से ग्रैप की पाबंदियां लागू कर दी हैं. इसलिए दिल्ली में आज से वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है और सरकारी-निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत हाजिरी लगेगी. बाहर से आने वाले BS6 से नीचे के रजिस्टर्ड वाहनों की एंट्री पर रोक लग गई है. सरकारी और राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को छोड़ अन्य धूल-मिट्टी उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है. पार्किंग फीस भी दोगुनी हो गई है.
पाबंदियों के पालन पर निगरानी रखी जाएगी
सरकारी आदेश के अनुसार, ग्रैप की पाबंदियां आज 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगी और अलग-अलग पाबंदियां अलग-अलग समय के लिए लागू होंगी. वहीं पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टीमें फील्ड में एक्टिव रहेंगी. ANPR कैमरे और AI से चलने वाला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) निगरानी करेगा. दिल्ली में बाहर से आने वाले रजिस्टर्ड BS-IV या पुरानी गाड़ियां 31 जनवरी 2026 तक एंट्री नहीं कर पाएंगी. CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं को इस पाबंदी से छूट मिलेगी. निर्माण और तोड़फोड़ पर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरी रोक होगी.
आज से पार्किंग के लिए दोगुनी फीस देनी होगी
धूल मिट्टी उड़ाने वाली तोड़फोड़ पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बैन रहेगा. घर के अंदर फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली का काम धूल मिट्टी रोकने वाले मानकों के साथ करा सकते हैं. पार्किंग फीस भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुनी भरनी होगी. दिल्ली के रजिस्टर्ड पार्किंग स्थलों पर डबल फीस का नियम लागू होगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को इससे छूट मिलेगी. दिल्ली के सरकारी और निजी दफ्तरों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे और बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. MCD दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.
नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी कटेगा
दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे. ग्रैप की पाबंदियां लागू कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और नगर निकायों पर रहेगी. ANPR कैमरों से पाबंदियों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाएगा. ई-चालान काटकर ट्रैफिक पुलिस नियमों के मुताबिक गाड़ी जब्त की जाएगी. निर्माण स्थलों पर पाबंदी के बावजूद काम हुआ तो तुरंत काम रोकने का नोटिस जारी होगा. जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी. खुले में कचरा फेंकने या सूखी पत्तियां जलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
संबंधित खबरें
'मार्च करें और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लें', रैली से पहले राहुल गांधी की अपील
11 hrs agoINDIA ब्लॉक की रैली में शामिल नहीं होगी CJP, अभिजीत दीपके का बड़ा बयान
13 hrs agoरामलीला मैदान रैली से आज थमेगी दिल्ली की रफ्तार! ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
15 hrs agoमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में विकास कार्यों का किया उद्घाटन
18 hrs agoPM मोदी का यूपी वालों को तोहफा, जल्द इन रूटों पर फर्राटा भरेगी बुलेट ट्रेन
19 hrs agoदिल्ली के किन इलाकों में 1 नवंबर को कटेगी बिजली? देखें शेड्यूल
19 hrs agoदिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम, निर्माण कार्यों पर भी रोक
21 hrs ago1 नवंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री बंद, कल से लागू होंगे ये नियम
22 hrs agoदिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, 75 साल बाद 30 अक्टूबर का दिन रहा सबसे ठंडा
1 day agoहड़ताल खत्म होने के बाद जामिया में इस तारीख से शुरू होगी ऑफलाइन क्लास
1 day agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines