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दिल्ली में आज 1 नवंबर से Grap पाबंदियां लागू; BS6 से नीचे के वाहनों पर रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम, जानें और क्या-क्या?

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी करके आज से ग्रैप की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. CAQM के निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने लोगों से पाबंदियों का पालन सख्ती से करने की अपील की है. वहीं पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी हैं.

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दिल्ली में जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. (Credit-PTI)

दिल्ली में जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा जहरीली होने लगी है. इससे पहले कि लोगों का दम घुटने लगे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार ने आज 1 नवंबर 2026 से ग्रैप की पाबंदियां लागू कर दी हैं. इसलिए दिल्ली में आज से वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है और सरकारी-निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत हाजिरी लगेगी. बाहर से आने वाले BS6 से नीचे के रजिस्टर्ड वाहनों की एंट्री पर रोक लग गई है. सरकारी और राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को छोड़ अन्य धूल-मिट्टी उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है. पार्किंग फीस भी दोगुनी हो गई है.

पाबंदियों के पालन पर निगरानी रखी जाएगी

सरकारी आदेश के अनुसार, ग्रैप की पाबंदियां आज 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगी और अलग-अलग पाबंदियां अलग-अलग समय के लिए लागू होंगी. वहीं पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टीमें फील्ड में एक्टिव रहेंगी. ANPR कैमरे और AI से चलने वाला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) निगरानी करेगा. दिल्ली में बाहर से आने वाले रजिस्टर्ड BS-IV या पुरानी गाड़ियां 31 जनवरी 2026 तक एंट्री नहीं कर पाएंगी. CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं को इस पाबंदी से छूट मिलेगी. निर्माण और तोड़फोड़ पर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरी रोक होगी.

आज से पार्किंग के लिए दोगुनी फीस देनी होगी

धूल मिट्टी उड़ाने वाली तोड़फोड़ पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बैन रहेगा. घर के अंदर फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली का काम धूल मिट्टी रोकने वाले मानकों के साथ करा सकते हैं. पार्किंग फीस भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुनी भरनी होगी. दिल्ली के रजिस्टर्ड पार्किंग स्थलों पर डबल फीस का नियम लागू होगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को इससे छूट मिलेगी. दिल्ली के सरकारी और निजी दफ्तरों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे और बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. MCD दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.

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नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी कटेगा

दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे. ग्रैप की पाबंदियां लागू कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और नगर निकायों पर रहेगी. ANPR कैमरों से पाबंदियों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाएगा. ई-चालान काटकर ट्रैफिक पुलिस नियमों के मुताबिक गाड़ी जब्त की जाएगी. निर्माण स्थलों पर पाबंदी के बावजूद काम हुआ तो तुरंत काम रोकने का नोटिस जारी होगा. जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी. खुले में कचरा फेंकने या सूखी पत्तियां जलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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