Delhi Excise Policy Case: 'मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे या आएंगे बाहर...?', 5 जून को दिल्ली HC सुनाएगा फैसला

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Manish Sisodia

Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति घोटाले में फसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट अपना आदेश देगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए आदेश सुरक्षित रखा। सिसोदिया की पत्नी सीमा को शनिवार सुबह एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था।

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ईडी ने कहा- जमानत के लिए कहानी गढ़ रहे सिसोदिया

ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट एकसमान हैं। उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सिसोदिया के पास मंत्री के रूप में 18 विभाग थे और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये सब आधार गढ़ रहे हैं।

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18 विभाग पास होने का मतलब यह नहीं

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर सिसोदिया की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी का एकमात्र देखभाल करने वाले शख्स हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है। सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल नहीं की। हम भी बहुत मेहनत करते हैं। कभी-कभी हम सुबह से देर रात तक काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केयरटेकर नहीं हैं।

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पत्नी से मिल भी नहीं पाए सिसोदिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। पुलिस सुरक्षा में शनिवार को मनीष को उनके घर ले जाया गया। कोर्ट ने मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। लेकिन सिसोदिया पत्नी से नहीं मिल सके। पत्नी को पहले ही अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। आखिरकार वे बिना मिले ही शाम 5 बजे फिर तिहाड़ आ गए।

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