Delhi Sultanpuri Accident: सूत्रों का दावा- सुल्तानपुरी केस में गृह मंत्रालय ने आरोपी पर हत्या का आरोप लगाने का दिया निर्देश
Edited By Om Pratap

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Delhi Sultanpuri Accident: गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि कंझावला दुर्घटना मामले में (Delhi Sultanpuri Accident) शामिल पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से पेश रिपोर्ट के बाद ये निर्देश दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस को मामले की प्रकृति और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कंझावला मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 लगाकर मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिन्हें हादसे वाली रात को ड्यूटी पर तैनात किया गया था।
मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से तीन पीसीआर वैन और रात में दो पिकेट में तैनात सभी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए कहा, जिन्हें नए साल के दिन तैनात किया गया था, क्योंकि वे हिट-एंड-रन के बारे में सूचित करने वाले कॉल का जवाब देने में विफल रहे थे।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने शहर की पुलिस को पीसीआर वैन और पुलिस पिकेट के पर्यवेक्षी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दुर्घटना के दिन कानून व्यवस्था की व्यवस्था के बारे में क्षेत्र के डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी कहा है और ढिलाई पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त वातावरण में रहें।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी की तड़के एक 20 साल की अंजलि की मौत हो गई थी। अंजलि की स्कूटी को कार सवार आरोपियों ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसे करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। सड़क पर मिली अंजलि को दिल्ली के सुल्तानपुरी से कंझावला ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
मामले के पांचों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि स्कूटी से टकराने के बाद वे घबरा गए थे और उन्हें पता था कि एक युवती अंडरकारेज में फंसी हुई है। लेकिन वे गाड़ी चलाते रहे क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे रुके तो उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।
हादसे के बाद कार सवार पांच लोगों को उनके कई साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली के कंझावला इलाके में अंजलि का शव उसके कपड़े फटे हुए और चमड़ी उतरी हुई मिली थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, अंजलि की खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी, उसका ब्रेन मैटर गायब था और पसलियां निकल गई थीं।
आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और आशुतोष (कार के मालिक) और अंकुश के रूप में हुई है। अमित कार चला रहा था जब उसने अंजलि को टक्कर मार दी। अंजलि के परिवार में उसकी मां और छोटे भाई-बहन हैं। उसके पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी।
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