Tejashwi Yadav FIR Update: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में तीसरी FIR दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में केस दर्ज कराया गया है। BJP नेता केएस दुग्गल ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी है। तीनों राज्यों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि वे सच बोलते हैं, कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते।
क्या था विवादित पोस्ट में?
बता दें कि 22 अगस्त को PM मोदी के गयाजी के दौरे के दौरान RJD के ऑफिशियल अकाउंट से तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट अपलोड की थी। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का कार्टून था, जिसमें एक दुकान थी और दुकानदार प्रधानमंत्री मोदी थे। दुकान पर लगे बोर्ड पर लिखा ‘बयानबाजी की मशहूर दुकान’ लिखा था। तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री से बिहार में NDA के 20 साल और उनके 11 साल के काम-काज का लेखा-जोखा मांगा था।
तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
पुलिस केस दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि FIR से कौन डरता है? हमन नहीं डरते, हम सच बोलते हैं। ‘जुमला’ कहना गुनाह है क्या? वे सच से डरते होंगे, हम नहीं डरते, सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक मिली नहीं। RJD नेता संजय यादव ने FIR को आवाज दबाने की कोशिश बताया।
महाराष्ट्र में इन्होंने दर्ज कराई शिकायत
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में BJP विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई है। नरोटे ने पुलिस शिकायत में बताया कि तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री को झूठा बताया। एक गाना पोस्ट करके उन्हें सुबह-शाम झूठ बोलने वाला बताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 356 (मानहानि), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान) के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया।
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उत्तर प्रदेश में उन्होंने दर्ज कराई शिकायत
बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ शाहजहांपुर में BJP की शहरी अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने पुलिस केस दर्ज कराया है। शाहजहांपुर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 353(2) (अफवाह फैलाना) और 197(1)(A) (चित्र के माध्यम से आरोप लगाना) के तहत तेजस्वी यादव के खिलापु मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की।
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