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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर एक्शन शुरू, पकड़े गए कई वाहन, जानें क्या है नियम

Old Vehicle Ban 2025: 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन्हीं में से एक दिल्ली में गाड़ियों और बाइकों पर भी नियम लागू हुआ है। जिन गाड़ियों ने अपनी तय उम्र सीमा समाप्त कर ली है, अब उन पर एक्शन लेते हुए तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

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Old Vehicle Ban: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज से दिल्ली में कुछ गाड़ियों पर एक्शन लिया जाना शुरू हो गया है। आज से जो बदलाव हुआ, वह 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर है। दरअसल, अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही सड़कों दिखने पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पर एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अब तक नई दिल्ली जिले में अब तक चार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं।

कहां पर हुआ एक्शन शुरू?

रिपोर्ट के मुताबिक, नया रूल बनने के बाद आज ही कुछ वाहनों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ पंचकुइया इलाके से पकड़े गए हैं। इन वाहनों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। वहीं, नई दिल्ली जिले में भी अब तक चार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं, जो सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। पकड़ी गई गाड़ियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और टू व्हीलर पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले ही इस तरह की गाड़ियों की पहचान करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के इस्तेमाल की बात कही गई थी।

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क्या है सरकार और पुलिस का प्लान?

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर इसकी पहचान के लिए बकायदा सिस्टम लगाए गए है। कही-कहीं सिस्टम अभी काम नहीं कर रहे हैं। जबकि, कई जगह पर सिस्टम से मियाद खत्म हो चुकी गाड़ियों को पकड़ा गया है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर को इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही कैमरे की जद में कोई ऐसी गाड़ी आती है, जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है तुरंत ही उसकी जानकारी स्पीकर के जरिए पेट्रोल पंप पर तैनात पंप स्टाफ और पुलिस टीम तक पहुंचती है। उसके बाद गाड़ी को सीज करने की कवायद की जाती है। पेट्रोल पंपों पर दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन की टीमें रहेंगी।

आज से और क्या बदलाव हुए?

गाड़ियों के नियम में बदलाव के अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। इनमें ATM से पैसा निकालने पर चार्ज में बदलाव और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य किया जाना शामिल है। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बदल दी गई है। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।

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