दिल्ली में प्रदूषण का असर, कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में हाइब्रिड क्लास का आदेश
Air Pollution In Delhi: सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है, इसके मद्देनजर राजधानी और आसपास के शहरों में सख्ती कर दी गई है. इसके तहत स्कूलों में 5वीं क्लास तक के बच्चों को अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जाएगा.
Hybrid Classes in Delhi’s School: दिल्ली-एनसीआर के 5 अहम जिलों में, वायु प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के कारण, स्कूलों को अगली सूचना तक कक्षा 5 तक की पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में कराने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला तब लिया गया है जब अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तीसरे स्टेज (Stage III) को लागू कर दिया है.
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इन शहरों में नियम लागू
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो संदेश के जरिए इस कदम का ऐलान किया. उन्होंने साफ किया कि ये नियम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के स्कूलों पर लागू होगा. इस नई व्यवस्था के तहत, छात्र अपने स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, या तो क्लासरूम में जाकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं. माता-पिता और अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुनने की छूट होगी.
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दिल्ली का AQI ‘सीवियर’ कैटेगरी के करीब
प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के बाद ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) ने शुक्रवार 6 नवंबर को GRAP का तीसरा स्टेज लागू कर दिया. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो इसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखता है और यह ‘गंभीर’ स्तर के काफी करीब है. सिरसा ने लोगों से अपील की कि वो प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में सहयोग करें. उन्होंने यहेभी चेतावनी दी कि शनिवार से हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण फैलाने वाले कण आसानी से नहीं हट पाएंगे, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं.
CAQM has enforced GRAP-3 measures in Delhi-NCR. It is our collective responsibility to adhere to the relevant rules & measures to fight pollution. pic.twitter.com/mANKA4z77u
GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और NCR के चुनिंदा जिलों में कुछ पुराने वाहनों पर भी रोक लगाई गई है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल वाहनों, और BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले डीजल वाहनों के चलने पर बैन है.
इसके अलावा दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने डीजल वाले मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी रोक है. राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड पुराने डीजल वाले मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी. दिव्यांग व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल के लिए मॉडिफाई किए गए वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. ये नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अधिकारी GRAP के इन प्रतिबंधों को वापस नहीं ले लेते.