दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है. दिवाली से पहले प्रदूषण कम करने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. बीते दिन 30 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS6 नॉर्म्स से कम के बाहरी वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी. कोई वैलिड PUCC नहीं तो फ्यूल नहीं मिलेगा. विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर रोक, AI-बेस्ड साइट मॉनिटरिंग, 50% वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव शामिल हैं.
50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर भेजे जाएं
EV बसों, मेट्रो, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और कारपूलिंग के जरिए क्लीनर मोबिलिटी भी वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिश में मदद करेगी. CAQM ने दिल्ली और NCR के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) देने का निर्देश दिया है. लेकिन औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य बड़े प्रोजेक्टों के अलावा धूल मिट्टी उड़ाने वाले विध्वंसक और बाहरी निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है.
प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी ये एक्टिविटीज
CAQM के निर्देश के अनुसार, तोड़-फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी, जो धूल-मिट्टी को उड़ाने का कारण बनते हैं. लेकिन हाईवे, एक्सप्रेसवे, सड़कों की मरम्मत, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, मेट्रो सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतरराज्य बस टर्मिनल, अस्पताल, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगे. इन प्रतिबंधों को 2018 से 2025 तक नवंबर महीने के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों के आधार पर लागू किया गया है, जो बताते हैं कि दिल्ली-NCR में नवंबर महीने के पहले 15 दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर बार-बार काफी बढ़ जाता है, जो जानलेवा हो सकता है.
CAQM ने राजधानी दिल्ली और आस-पास के जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं. यह अधिनियम CAQM को दिल्ली-NCR में वायु की गुणवत्ता की सुरक्षा करने और उसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार देता है.