अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, दिल्ली दंगा केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. अंकित शर्मा की 2020 के दंगों में नोर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्या कर दी गई थी.

Tahir Hussain
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साल 2020 के दिल्ली दंगा केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. अंकित शर्मा की 2020 के दंगों में नोर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, काशिम, अनस, जावेद को भी मर्डर, अपहरण, दुश्मनी फैलाने और दंगों का दोषी करार दिया है.

इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था, जिनमें से छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सजा पर बहस की तारीख अभी कोर्ट ने तय नहीं की है. फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में ताहिर हुसैन रोने लगा. कोर्ट अब दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर आगे सुनवाई करेगी.

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नाले में मिला था अंकित का शव

बता दें, अंकित शर्मा का मर्डर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान हुई थी. अंकित का शव चांद बाग इलाके के एक नाले से मिला था. कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले को साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में से एक माना जा रहा है.

अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में 26 फरवरी 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी. पिता ने शिकायत में बताया था कि अंकित शर्मा 25 फरवरी को घर का सामान खरीदने के लिए निकले थे. लेकिन घरवाले इंतजार करते रहे, अंकित वापस नहीं लौटे. परिवार के लोग जब उन्होंने ढूंढ़ने निकले तो स्थानीय लोगों ने बताया कि एक शव नाले में मिला है. बाद में जब पुलिस ने नाले की तलाशी ली तो वहां से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

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आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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