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दिल्ली के हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवार को 36 लाख मुआवजे का आदेश, क्या हुआ था 2 साल पहले न्यू ईयर की सुबह?

Delhi Kanjhawala Hit and Run Case: दिल्ली के कंझावाला में कार से टक्कर मारकर युवती की जान ली गई थी. हादसे में बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए थे. मामले में अब एक फैसला आया है. रोहिणी कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजे को लेकर आदेश सुनाया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

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हादसे में 20 साल की अंजलि नामक युवती की जान चली गई थी.

Delhi Kanjhawala Hit and Run Case: दिल्ली के कंझावला में हुए हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट है. रोहिणी की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक लड़की के परिजनों को 36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. मृतका की मां और भाई-बहन ने मुआवजे की मांग करते हुए वकील मानक चंद के जरिए याचिका दायर की थी, जिसका फैसला आया है. जिला जज विक्रम ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड आदेश दिया है कि वह 30 दिन के अंदर मुआवजे की रकम 36,69,700 रुपये अदा करे.

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आरोपियों से वसूली जाएगी रकम

साथ ही 3 अप्रैल 2023 को DAR दाखिल करने की तारीख से लेकर उसके निपटान तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दे. अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि इस रकम की वसूली आरोपी अमित खन्ना और लोकेश प्रसाद शर्मा से वसूली जाए, क्योंकि हादसे के समय ड्राइवर अमित के पास अवैध ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस जांच के अनुसार, हादसा अमित की लापरवाही के कारण ही हुआ था. क्योंकि वाहन लोकेश प्रसाद शर्मा का था, इसलिए हादसे के लिए वह भी पूरी तरह जिम्मेदार है.

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क्या हुआ था 31 दिसंबर की रात को?

बता दें कि 31 दिसंबर 2022 की रात और 1 जनवरी 2023 की अलसुबह 20 साल की अंजलि और उसकी दोस्त निधि स्कूटी से घर लौट रहे थे कि कार सवार 5 युवकों ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही अंजलि नीचे गिर गई और कार में फंस गई. कार सवार युवकों ने अंजलि को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा. हादसा देखकर घबराई निधि मौके से भाग गई और अंजलि की मौके पर मौत हो गई.

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SHO थाना सुल्तानपुरी को कंझावला रोड पर स्कूटी, काले रंग का जूता, काले और सफेद रंग का स्कार्फ, ईयरपॉड और स्कूटी के कुछ टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े सड़क पर पड़े मिले. इस बीच सुबह मुख्य कंझावला कुतुबगढ़ रोड पर एक लड़की का शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई. थाना सुल्तानपुरी में धारा 279/304A आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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आरोपियों ने पूछताछ में कबूला गुनाह

DCP हरेन्द्र सिंह के अनुसार, पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार जब्त करके पांचों आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार कर लिया. CCTV फुटेज में कार और लड़की को उसके नीचे घिसटते हुए देखा गया. आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे जानते थे कि स्कूटी को टक्कर लगने से लड़की गिर गई है और कार में फंसी है, लेकिन डर के मारे वे भाग गए.

पुलिस ने मृतका की घायल दोस्त हादसे की चश्मदीद गवाह निधि के बयान दर्ज किए. निधि दाईं ओर गिरने से बच गई थी. DAR और जांच अधिकारी (IO) की जांच के अनुसार, अमित खन्ना ड्राइविंग कर रहा था और लापरवाही से कार चला रहा था. कार लोकेश प्रसाद शर्मा की थी, जिसने कोर्ट में दाखिल किए जवाब में माना कि कार उसकी है और इंश्योरेंस बजाज कंपनी में है और अमित के पास वैध लाइसेंस नहीं था.

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5 आरोपी जेल में और 2 जमानत पर हैं

पुलिस चार्जशीट में अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, दीपक और मनोज को हत्यारोपी बताया गया. अमित खन्ना और आशुतोष भारद्वाज पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ. आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, सबूतों को नष्ट करने और आशुतोष एवं अंकुश पर अपराधियों को शरण देने का केस भी दर्ज हुआ. आशुतोष भारद्वाज और अंकुश जमानत पर हैं, वहीं अमित, कृष्ण, मिथुन, दीपक, मनोज जेल में हैं.

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